ग्रामीण कामगार सेतु योजना, पात्रता, आवेदन करने की प्रक्रिया, आदि

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा 8 जुलाई 2020 को ग्रामीण कामगार सेतु योजना की शुरुआत की गयी| इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के ग्रामीण क्षेत्रो के प्रवासी मजदूरों , सड़क विक्रेताओं, रेडी, फेरीवाले, रिक्शा चालक, मजदूरों आदि को लाभ पहुंचना है ।इस योजना के माध्यम से वे राज्य के छोटे रोजगार करने वालो को सहायता प्रदान करना चाहते हैं।

मध्यप्रदेश के नागरिक जो अपने रोजगार को पुनः स्थापित करना चाहते हैं उन्हें 10 हजार रूपये का ऋण दिया जायेग और इस योजना के माध्यम से मध्यप्रदेश के नागरिक अपना रोजगार पुनः स्थापित कर पायेगें।मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना के तहत ब्याज की पूरी राशि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वहन की जाएगी।

इस योजना में आवेदन करने के लिए सरकार द्वारा ग्रामीण कामगार सेतु पोर्टल का आरंभ किया गया है। इस पोर्टल की सहायता से घर बैठे आवेदन कर सकते हैं। इससे समय और पैसे दोनों की बचत होगी तथा प्रणाली में पारदर्शिता भी आएगी।कामगार सेतु पोर्टल के जरिए ग्रामीण प्रवासी श्रमिकों को उनका खुद का नया व्यवसाय स्थापित करने के लिए स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से प्रशिक्षण भी करवाया जाएगा।

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कामगार सेतु  पोर्टल के जरिए मध्य प्रदेश विकास एवं आवास विभाग, के द्वारा ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा प्रदान करना। राज्य के जिन नागरिको का अपना व्यवसाय बंद होने से बेरोजगार हो गए है| वे फिर से अपना व्यवसाय शुरू कर सके। इस सेतु योजना के अन्तर्गत लोन की राशि पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रदान की जाएगी और ये राशि आवेदन करने के 30 दिन के अंदर अंदर ही आवेदक को प्रदान कर दी जाएगी और इस सुविधा के तहत आवेदक अपने योजगार की शुरुवात कर सकता है, इस योजना के अंतर्गत सरकार ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को संचालन बॉडी बनाया है।

ग्रामीण कामगार सेतु योजना, पात्रता, आवेदन करने की प्रक्रिया, आदि

जिससे कि आवेदकों की सही पहचान हो सके और कोई भी व्यक्ति गलत तरीके से लोन ना ले सकें। नोडल अधिकारी कलेक्टर को बनाया गया है। सभी आवेदक जो इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं वो नीचे दी गयी प्रक्रिया को फॉलो कर सकता है और इसके अलावा ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत कार्यालय में भी आवेदन कर सकते हैं।

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ग्रामीण कामगार सेतु योजना के दस्तावेज़ (पात्रता ):

  • आवेदक मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रो का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • इस योजना के तहत केवल स्ट्रीट वेंडर्स में (रेडी वाला, साइकिल वाला, ठेलेवाला ) इत्यादि आते है।
  • आवेदक की आयु बी / डब्ल्यू से 18 से 55 वर्ष होनी चाहिए।
  • किसी भी जाति के लोग आवेदन कर सकते हैं क्योंकि जाति का कोई बंधन नहीं है।
  • किसी भी शैक्षणिक योग्यता के आवेदक पात्र हैं।
  • आवेदक का आधार कार्ड
  • निवास  प्रमाण पत्र
  • बैंक अकाउंट पासबुक
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो

ग्रामीण कामगार सेतु योजना के आवेदन करने की प्रक्रिया:

  • सबसे पहले आपको ग्रामीण कामगार सेतु योजना की वेबसाइट http://kamgarsetu.mp.gov.in/ पर जाना होगा।
  • उसके बाद आपको होम पेज पर ” पंजीकरण करे” के लिंक पर क्लिक करना होगा।
  • इसके पश्चात आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा जिसमें आपको अपना मोबाइल नंबर तथा कैप्चा कोड एंटर करना होगा।
  • अब आपको ओटीपी प्राप्त करें के लिंक पर क्लिक करना होगा।इसके पश्चात आपके सामने एक नया पेज खोलकर आएगा जिसमें आपको अपना ओटीपी दर्ज करना होगा।
  • अब आपको अपने जिला, विकासखंड तथा रोजगार में पथ विक्रेता का चयन करना होगा। उसके बाद आपको सबमिट करें के बटन पर क्लिक करना होगा।
  • अगर आप मोबाइल नंबर बदलना चाहते हैं तो आप रिसेट के बटन पर क्लिक करके मोबाइल नंबर चेंज कर सकते है |
  • अब आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा जिसमें आपको अपना आधार नंबर तथा कैप्चा कोड दर्ज करना होगा। और दिए गए चेक बॉक्स पर टिक करना होगा और अब इसके बाद आपको अपने मोबाइल पर प्राप्त हुआ ओटीपी, ओटीपी बॉक्स में दर्ज करना होगा। इस प्रकार आपका ईकेवाईसी सत्यापन हो जाएगा।
  • अब आपका आधार का विवरण आपकी स्क्रीन पर खुलकर आएगा। आपको आधार के विवरण की पुष्टि करके नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा जिसमें आपको अपनी समग्र आईडी दर्ज करके गेट मेंबर्स पर क्लिक करना होगा।अब आपकी स्क्रीन पर आपके परिवार के सभी मेंबर्स की जानकारी खुलकर आ जाएगी।अब आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना होगा रखना व्यवसाय विवरण दर्ज करना होगा।
  • इसके पश्चात आपको अपने द्वारा भरी गई सभी जानकारी की पुष्टि करने के बाद सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा।इस प्रकार आप ग्रामीण कामगार सेतु योजना के अंतर्गत आवेदन कर पाएंगे।अब आपके सामने एक एसएमएस आएगा जिसमें रेफरेंस नंबर होगा।आपको सिर्फ एक नंबर को संभाल कर रखना होगा।

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