प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना केंद्र सरकार द्वारा सुरु की गए एक बहुत हे उत्तम सुविधा है जिसके अंतर्गत उन श्रमिकों को लाभ दिया जाएगा जो की असंगठित छेत्रो में कार्य करते है। PMSYM योजना 1 february 2019 को केंद्रीय मंत्री पियूष गोयल जी के द्वारा घोषित की गए थी। असंगठित क्षेत्रो के अंतर्गत जो श्रमिक आते है वह है ड्राइवर ,रिक्शा चालक ,मोची ,दर्जी,मजदुर ,घरो में काम करने वाले नौकर ,ईट भट्टा कर्मकार आदि।
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Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana 2022
तो इस योजना को 2019 के फेब्रुअरी माह में लागु किया गया और इसके अंतर्गत वह श्रमिक जिनकी आय मासिक 15000/- रूपए से कम है वह 60 वर्ष के पश्चात मासिक 3000/- रुपयों का लाभ ले सकते है और जो भी व्यक्ति इस योजना का लाभ लेना चाहता है और रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता हिअ तो उसकी आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष तक होनी चाहिए। और वह व्यक्ति भी इस योजना का लाभ नहीं ले सकता जो की आयकर डाटा है या सरकारी नौकरी कर रहा है।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना अप्रैल 2021 अपडेट

PMSYM योजना केंद्रीय सर्कार ने असंगठित छेत्रो में कार्य करने वाले श्रमिकों के लिए शुरू किया गया है जिसमे उन लोगो की सहायता की जाएगी 60 वर्ष से ऊपर है उन्हें मासिक 3000/- रूपए प्रदान किये जाएंगे। यह एक बहुत हे सफल योजना शाबित हुए है जिसके अंतर्गत अभी तक 44.9 लाख लोगो ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है और काफी सरे श्रमिक अभी भी प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में रजिस्ट्रेशन करवा रहे है। जो भी श्रमिक इस योजना का लाभ उठाना चाहते है उन्हें एक मासिक राशि निवेश करते रहना होगा और यह राशि व्यक्ति के उम्र से निर्धारित होगी जो की 55 – 200 रूपए तक हो सकती है।
सरकार ने इस योजना का कर भर भारतीय जीवन बिमा निगम को दिया है जो इस पुरे जोयना को सफलता पूर्वी संचालित कर रही है और जो भी पेंशन का भुगतान करना हो रहा है वह भारतीय जीवन बिमा निगम द्वारा किया जा रा है।
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PMSYM Yojana 2022 Overview
योजना का नाम | प्रधानमंत्री श्रम योगी मन्धन योजना |
द्वारा लॉन्च किया गया | वित्त मंत्री श्री पीयूष गोयल |
लॉन्च की तारीख | 1 फरवरी 2019 |
योजना की तिथि प्रारंभ करें | 15 फरवरी 2019 |
लाभार्थी | गैर-मान्यता प्राप्त क्षेत्र श्रमिक |
लाभार्थी की संख्या | 10 करोड़ अनुमानित |
योगदान | प्रति माह 55 रुपये से 200 रुपये प्रति माह |
पेंशन राशि | 3000 रुपये प्रति माह |
वर्ग | केंद्रीय सरकार। योजना |
आधिकारिक वेबसाइट | https://maandhan.in/shramyogi |
योजना का उद्देश्य
केंद्रीय सर्कार ने इस उद्देश्य के साथ इस योजना को शुरू किया है की वे लोग जो की एक उम्र के बाद ठीक से कार्य करने के हालत में नहीं रहेंगे और उनको अपनी आमदनी चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा तब वे लोग इस योजना के अंतर्गत जो राशि प्रदान की जाएगी उससे अपना गुजर बसर कर सके। सभी जानते है की बुढ़ापा एक बहुत हे मुश्किल वक़्त होता है एक व्यक्ति के लिए और अगर उस वक़्त व्यक्ति के पास गुजर बसर करने के लिए कोई जरिया न हो तो उसकी हालत बहुत हे ख़राब हो जाती है। इसी सोच के साथ सरकार ने इस योजना को सुरु किया है ताकि वे श्रमिक अपने बुढ़ापे में दर दर की ठोकरे न खाए और अपना गुजर बसर खुद से कर पाए।
PM-SYM Pension Scheme In Hindi
इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आधार कार्ड, बैंक खाते की पासबुक सीएससी केंद्र पर ले जानी होगी। खाता खुलने के बाद लाभार्थी को श्रमिक कार्ड प्रदान किया जाएगा। यदि आप इस योजना संबंधित अन्य जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर वन 18002676888 है।
pmsym scheme details in telugu

ప్రధాన మంత్రి శ్రామ్ యోగి మంధన్ యోజన కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రారంభించిన చాలా మంచి సౌకర్యం, దీని కింద అసంఘటిత రంగంలో పనిచేసే కార్మికులకు ప్రయోజనాలు ఇవ్వబడతాయి. పిఎంఎస్వైఎం పథకాన్ని 2019 ఫిబ్రవరి 1 న కేంద్ర మంత్రి పియూష్ గోయల్ ప్రకటించారు. అసంఘటిత రంగానికి వచ్చే కార్మికులు డ్రైవర్లు, రిక్షా డ్రైవర్లు, కొబ్బరికాయలు, టైలర్లు, కార్మికులు, గృహ కార్మికులు, ఇటుక కార్మికులు మొదలైనవారు.
కాబట్టి ఈ పథకం 2019 ఫిబ్రవరి నెలలో అమలు చేయబడింది మరియు దాని కింద, నెలవారీ రూ .15000 / – కన్నా తక్కువ ఆదాయం ఉన్న కార్మికులు, వారు 60 సంవత్సరాల తరువాత నెలకు 3000 / – రూపాయలు పొందవచ్చు మరియు ఈ పథకం నుండి ఎవరు లబ్ది పొందవచ్చు మీరు తీసుకోవాలనుకుంటే అది నమోదు చేసుకోండి, అప్పుడు దాని వయస్సు 18 సంవత్సరాల నుండి 40 సంవత్సరాల వరకు ఉండాలి. ఆదాయపు పన్ను డేటా లేదా ప్రభుత్వ ఉద్యోగం చేస్తున్న ఈ పథకం యొక్క ప్రయోజనాన్ని కూడా ఆ వ్యక్తి పొందలేరు.
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योजना में शामिल होने के लिए लाभार्थियों का आधार कार्ड और बैंक खाता होना तथा बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना अनिवार्य है | PMSYM Scheme के अंतर्गत आवेदन करने बाद आवेदक को मासिक तोर पर प्रीमियम देना होगा| 18 साल की आयु के श्रमयोगियो को प्रतिमाह 55 रूपये की धनराशि का प्रीमियम जमा करना होगा तथा 29 साल की आयु वालो को प्रतिमाह 100 रु का प्रीमियम और 40 साल की आयु वालो को 200 रु का प्रीमियम प्रतिमाह जमा करना होगा| प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत आवेदन करने के लिए अपने नज़दीकी जनसेवा केंद्र अथवा डिजिटल सेवा केंद्र में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते है |रजिस्ट्रेशन कराने के लिए बैंक खाता पासबुक ,आधार कार्ड साथ लेकर जाये |
PMSYM की विशेषताएं
पात्र ग्राहक की मृत्यु पर परिवार को लाभ
पेंशन की प्राप्ति के दौरान, यदि कोई पात्र ग्राहक मर जाता है, तो उसका जीवनसाथी ऐसे पात्र ग्राहक को मिलने वाली पेंशन का पचास प्रतिशत ही पाने का हकदार होगा, क्योंकि पारिवारिक पेंशन और ऐसी पारिवारिक पेंशन जीवनसाथी पर ही लागू होगी।
विकलांगता पर लाभविकलांगता पर लाभ
यदि पात्र ग्राहक ने नियमित रूप से योगदान दिया है और 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले किसी भी कारण से स्थायी रूप से अक्षम हो गया है, और इस योजना के तहत योगदान करना जारी रखने में असमर्थ है, तो उसका जीवनसाथी नियमित रूप से भुगतान करके बाद में इस योजना को जारी रखने का हकदार होगा। ऐसे सब्सक्राइबर द्वारा जमा किए गए अंशदान का हिस्सा प्राप्त करने या योजना से बाहर निकलने में योगदान के साथ, वास्तव में पेंशन फंड द्वारा अर्जित ब्याज या बचत बैंक ब्याज दर पर ब्याज, जो भी अधिक हो।
पेंशन योजना को छोड़ने पर लाभ
1) यदि कोई पात्र ग्राहक इस योजना से जुड़ने की तिथि से दस वर्ष से कम की अवधि के भीतर इस योजना से बाहर निकलता है, तो उसके द्वारा केवल अंशदान की ब्याज बचत बैंक दर के साथ उसे वापस कर दिया जाएगा।
2) सब्सक्राइबर और उसके पति या पत्नी की मृत्यु के बाद, कोष को वापस फंड में जमा किया जाएगा।
3) यदि कोई पात्र ग्राहक उसके द्वारा योजना में शामिल होने की तिथि से दस वर्ष या उससे अधिक की अवधि के बाद बाहर निकलता है, लेकिन उसकी साठ वर्ष की आयु से पहले, तो उसके अंशदान की राशि उसके साथ ही उसे वापस लौटाई जाएगी, क्योंकि वास्तव में संचित ब्याज पेंशन फंड या बचत बैंक की ब्याज दर से अर्जित किया गया, जो भी अधिक हो।
प्रवेश आयु विशिष्ट मासिक योगदान
entry Age | Superannuation Age | Member’s monthly contribution (Rs) | Central Govt’s monthly contribution (Rs) | Total monthly contribution (Rs) |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5)= (3)+(4) |
18 | 60 | 55 | 55 | 110 |
19 | 60 | 58 | 58 | 116 |
20 | 60 | 61 | 61 | 122 |
21 | 60 | 64 | 64 | 128 |
22 | 60 | 68 | 68 | 136 |
23 | 60 | 72 | 72 | 144 |
24 | 60 | 76 | 76 | 152 |
25 | 60 | 80 | 80 | 160 |
26 | 60 | 85 | 85 | 170 |
27 | 60 | 90 | 90 | 180 |
28 | 60 | 95 | 95 | 190 |
29 | 60 | 100 | 100 | 200 |
30 | 60 | 105 | 105 | 210 |
31 | 60 | 110 | 110 | 220 |
32 | 60 | 120 | 120 | 240 |
33 | 60 | 130 | 130 | 260 |
34 | 60 | 140 | 140 | 280 |
35 | 60 | 150 | 150 | 300 |
36 | 60 | 160 | 160 | 320 |
37 | 60 | 170 | 170 | 340 |
38 | 60 | 180 | 180 | 360 |
39 | 60 | 190 | 190 | 380 |
40 | 60 | 200 | 200 | 400 |
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में कैसे आवेदन करे?

चरण 1:
इच्छुक पात्र व्यक्ति निकटतम सीएससी केंद्र का दौरा करेगा।
चरण 2:
नामांकन प्रक्रिया के लिए आवश्यक शर्तें निम्नलिखित हैं:
आधार कार्ड
IFSC कोड (बैंक पासबुक या चेक लीव / बुक या बैंक स्टेटमेंट की साक्ष्य के रूप में कॉपी) के साथ बचत / जन धन बैंक खाता विवरण
चरण 3:
नकद में प्रारंभिक अंशदान राशि ग्राम स्तरीय उद्यमी (VLE) को दी जाएगी।
चरण 4:
प्रमाणीकरण के लिए आधार कार्ड में छपी VLE की-आधार संख्या, ग्राहक का नाम और जन्म तिथि।
चरण 5:
VLE बैंक खाता विवरण, मोबाइल नंबर, ईमेल पता, पति / पत्नी (यदि कोई हो) और नामांकित विवरण जैसे विवरणों को भरकर ऑनलाइन पंजीकरण पूरा करेगा।
चरण 6:
पात्रता शर्तों के लिए स्व-प्रमाणन किया जाएगा।
चरण 7:
सिस्टम सब्सक्राइबर की आयु के अनुसार देय मासिक योगदान की गणना करेगा।
चरण 8:
सब्सक्राइबर वीएलई को नकद में पहली सदस्यता राशि का भुगतान करेगा।
चरण 9:
नामांकन सह ऑटो डेबिट जनादेश प्रपत्र मुद्रित किया जाएगा और आगे ग्राहक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा। VLE उसी को स्कैन करेगा और सिस्टम में अपलोड करेगा।
चरण 10:
एक अद्वितीय श्रम योगी पेंशन खाता संख्या (एसपीएएन) उत्पन्न की जाएगी और श्रम योगी कार्ड मुद्रित किया जाएगा।
PMSYM से सम्बंधित जरुरी दस्तावेज
– आधार कार्ड- पहचान पत्र- बैंक खाता पासबुक- पत्र व्यवहार का पता- मोबाइल नंबर- पासपोर्ट साइज फोटो