जाने क्या है मानधन किसान पेंशन योजना, पंजीकरण की प्रक्रिया, विशेषताएं, लाभ और भी मत्वपूर्ण जानकारिया

मानधन किसान पेंशन योजना छोटे और सीमांत किसानो को वृद्धावस्ता सुरक्षा और समाजकी सुरक्षा देने के लिए बनाई गए है, जिसके अंतर्गत ऐसे किसानो को रक्खा गया है जो की 18 से 40 वर्ष के आयु के अंदर आते है, और 2 हेक्टेयर की खेती योग्य भूमि है, जिनके नाम 01.08.2019 को राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के भूमि रिकॉर्ड में दिखाई देते हैं, योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं।

तो इस योजना के अंतरगत जिन भी किसानो ने पंजीकरण किया है उन्हें 60 वर्ष की आयु प्रप्थ करते ही प्रतिमाह 3000/- की न्यूनतम राशि प्रदान की जाएगी। और अगर किसी भी अनहोनी की वजह से पंजीकृत व्यक्ति की मृत्यु होजाती है तो पेंशन की आधी राशि उसकी पत्नी को प्रदान की जाएगी। जो भी व्यक्ति 18 से 40 वर्ष के अंदर है और खुद को पंजीकृत करवाया है उसे प्रति माह 55 रूपए से 200 रूपए तक की योगदान देना होगा और 60 वर्ष की आयु को प्रप्थ करते हे 3000/- की मासिक पेंशन प्राप्त करने का हकदार होगा।

मानधन किसान पेंशन योजना

Contents

मानधन किसान पेंशन योजना विशेषताएं

  • 3000/- माह रुपये की सुनिश्चित पेंशन
  • स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना
  • भारत सरकार द्वारा मिलान योगदान

पंजीकृत व्यक्ति की मृत्यु पर लाभ

पेंशन की प्राप्ति के दौरान, यदि किसी पात्र अभिदाता की मृत्यु हो जाती है, तो उसका पति या पत्नी ऐसे पात्र अभिदाता द्वारा प्राप्त पेंशन का केवल पचास प्रतिशत पारिवारिक पेंशन के रूप में प्राप्त करने का हकदार होगा और ऐसी पारिवारिक पेंशन केवल पति या पत्नी के लिए लागू होगी।

विकलांगता पर लाभ

यदि एक पात्र अभिदाता ने नियमित अंशदान दिया है और 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले किसी कारण से स्थायी रूप से अक्षम हो गया है, और इस योजना के तहत योगदान जारी रखने में असमर्थ है, तो उसका पति या पत्नी नियमित रूप से भुगतान करके योजना के साथ जारी रखने का हकदार होगा। इस तरह के ग्राहक द्वारा जमा किए गए अंशदान का हिस्सा, पेंशन फंड द्वारा वास्तव में अर्जित ब्याज के साथ या बचत बैंक ब्याज दर पर ब्याज, जो भी अधिक हो, प्राप्त करके योजना से बाहर निकलें।

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पेंशन योजना को बीच में छोड़ने पर लाभ

  • यदि कोई पात्र ग्राहक उसके द्वारा योजना में शामिल होने की तारीख से दस वर्ष से कम की अवधि के भीतर इस योजना से बाहर निकलता है, तो उसके द्वारा योगदान का हिस्सा केवल उस पर देय ब्याज की बचत बैंक दर के साथ वापस किया जाएगा।
  • यदि कोई पात्र अभिदाता अपने द्वारा योजना में शामिल होने की तिथि से दस वर्ष या उससे अधिक की अवधि पूरी करने के बाद, लेकिन साठ वर्ष की आयु से पहले बाहर निकलता है, तो उसके योगदान का हिस्सा केवल उस पर संचित ब्याज के साथ वापस किया जाएगा, जैसा कि वास्तव में है पेंशन फंड द्वारा अर्जित या उस पर बचत बैंक ब्याज दर पर ब्याज, जो भी अधिक हो।
  • यदि एक पात्र ग्राहक ने नियमित योगदान दिया है और किसी भी कारण से उसकी मृत्यु हो गई है, तो उसका पति या पत्नी बाद में नियमित योगदान के भुगतान के द्वारा योजना को जारी रखने का हकदार होगा या ऐसे ग्राहक द्वारा भुगतान किए गए योगदान के हिस्से को संचित ब्याज के साथ प्राप्त करके बाहर निकलने का हकदार होगा, जैसा कि वास्तव में पेंशन फंड द्वारा या उस पर बचत बैंक की ब्याज दर, जो भी अधिक हो, द्वारा अर्जित किया गया हो।
  • ग्राहक और उसके पति या पत्नी की मृत्यु के बाद, कोष को वापस जमा किया जाएगा।

प्रवेश आयु मासिक योगदान

Entry Age (Yrs)
(A)
Superannuation Age
(B)
Member’s monthly contribution (Rs)
(C)
Central Govt’s monthly contribution (Rs)
(D)
Total monthly contribution (Rs)
(Total = C + D)
186055.0055.00110.00
196058.0058.00116.00
206061.0061.00122.00
216064.0064.00128.00
226068.0068.00136.00
236072.0072.00144.00
246076.0076.00152.00
256080.0080.00160.00
266085.0085.00170.00
276090.0090.00180.00
286095.0095.00190.00
2960100.00100.00200.00
3060105.00105.00210.00
3160110.00110.00220.00
3260120.00120.00240.00
3360130.00130.00260.00
3460140.00140.00280.00
3560150.00150.00300.00
3660160.00160.00320.00
3760170.00170.00340.00
3860180.00180.00360.00
3960190.00190.00380.00
4060200.00200.00400.00

मानधन किसान पेंशन योजना पंजीकरण की प्रक्रिया

चरण 1: योजना में शामिल होने के इच्छुक पात्र एसएमएफ निकटतम सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) पर जाएंगे।

चरण 2: नामांकन प्रक्रिया के लिए आवश्यक शर्तें निम्नलिखित हैं:

आधार कार्ड
IFSC कोड के साथ बचत बैंक खाता संख्या (बैंक पासबुक या चेक लीव/बुक या बैंक खाते के साक्ष्य के रूप में बैंक विवरण की प्रति)।

चरण 3: नकद में प्रारंभिक योगदान राशि ग्राम स्तरीय उद्यमी (वीएलई) को दी जाएगी।

चरण 4: वीएलई प्रमाणीकरण के लिए आधार कार्ड पर छपी आधार संख्या, ग्राहक का नाम और जन्म तिथि दर्ज करेगा।

चरण 5: वीएलई बैंक खाता विवरण, मोबाइल नंबर, ईमेल पता, जीवनसाथी (यदि कोई हो) और नामांकित विवरण जैसे विवरण भरकर ऑनलाइन पंजीकरण पूरा करेगा।

चरण 6: सिस्टम सब्सक्राइबर की उम्र के अनुसार देय मासिक योगदान की स्वतः गणना करेगा।

चरण 7: ग्राहक वीएलई को पहली सदस्यता राशि का नकद भुगतान करेगा।

चरण 8: नामांकन सह ऑटो डेबिट मैंडेट फॉर्म मुद्रित किया जाएगा और ग्राहक द्वारा आगे हस्ताक्षर किए जाएंगे। वीएलई इसे स्कैन करेगा और सिस्टम में अपलोड करेगा।

चरण 9: एक अद्वितीय किसान पेंशन खाता संख्या (KPAN) उत्पन्न होगी और किसान कार्ड मुद्रित किया जाएगा।

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