पीएम दक्ष योजना 2021: pmdaksh.dosje.gov.in ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन व लॉगिन, PM Daksh Portal – Purijankari

पीएम दक्ष योजना (PM Daksh Yojana) हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा सुरु की गए एक बहुत हे सराहनीय योजना है जिसके अंतर्गत वे लोग जो की अनुसूचित जाती या अनुसूचित जनजाति के अंदर आते है उन्हें निशुल्क परिक्षण प्रदान किया जाएगा जिसकी मदद से वे लोग एक अच्छा जीवन व्यापन करने के पथ पर आ सके।

हमारी सरकार निरंतर प्रयास करती रहती है की वे रोजगार को बढ़ा सके जिससे लोगो की जीवनी में सुधर आए और इसके लिए सरकार निरंतर हे भिन्न भिन्न योजनाए लती रहती है और पीएम दक्ष योजना उन्ही में से एक है और आज हम आपको इस योजना से सम्बंधित पूरी जानकारी प्रदान करने वाले है तो आपसे निवेदन है की हमारे साथ अंत तक बने रहे।

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05 अगस्त 2021 को इस योजना को आरम्भ किया गया था केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार द्वारा और इस योजना के अंतर्गत एक पोर्टल और आप्लिकेशन भी लांच किया गया है। इस योजना को प्रधानमंत्री दक्षता और कौशलता संपन्न हितग्राही के नाम से भी बुलाया जाता है और वैसे तो हमने इस लेख में इस योजना से जुडी साडी जानकारी साझा की है परन्तु अगर आपको इस योजना से जुडी और भी जानकारिया लेने है तो आप दक्ष पोर्टल पर भी जा सकते है।

अगर आप सफाई कर्मचारी, पिछड़े वर्ग, सूचित या अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आते है तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते है इसमें आपको उप स्किलिंग / रीस्किलिंग, शार्ट टर्म ट्रेनिंग, एन्त्रेप्रेंयूर्शिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, लॉन्ग टर्म कोर्सेज,

  • ग्रामीण कारीगरों, घरेलू कामगारों, सफाई कर्मचारियों आदि को व्यवसायिक व्यवसाय जैसे मिट्टी के बर्तन, बुनाई, बढ़ईगीरी, अपशिष्ट पृथक्करण, घरेलू कामगारों आदि के लिए प्रशिक्षण के साथ-साथ वित्तीय और डिजिटल साक्षरता।
  • अवधि: 32 से 80 घंटे और एक महीने तक की दूरी।
  • प्रशिक्षण लागत सामान्य लागत मानदंडों की सीमा तक सीमित होगी, इसके अलावा प्रशिक्षुओं को वेतन हानि के मुआवजे के लिए 2,500/- रुपये।
  • MSDE द्वारा जारी राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (NSQF) / राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक (NOS) के अनुसार विभिन्न नौकरी की भूमिकाएँ।
  • वित्तीय और डिजिटल साक्षरता के साथ वेतन/स्वरोजगार के अवसरों जैसे स्व-रोजगार दर्जी प्रशिक्षण, फर्नीचर निर्माण, खाद्य प्रसंस्करण आदि पर ध्यान दें।
  • अवधि: आम तौर पर 200 घंटे से 600 घंटे और 6 महीने तक, जैसा कि राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों (एनओएस) और योग्यता पैक (क्यूपी) में निर्धारित है।
  • गैर-आवासीय प्रशिक्षण के मामले में प्रशिक्षुओं को वजीफा देने के अलावा, प्रशिक्षण लागत सामान्य लागत मानदंडों की सीमा तक सीमित होगी।

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  • अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के युवा जिन्होंने पीएमकेवीवाई के तहत अधिमानतः कौशल प्रशिक्षण प्राप्त किया है और एक उद्यमशीलता की सोच रखते हैं।
  • RSETI द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे MoRD के कार्यक्रमों पर आधारित पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा। RSETI, NIESBUD, IIE और अन्य समान संगठनों द्वारा संचालित किया जाना है।
  • व्यापार अवसर मार्गदर्शन, बाजार सर्वेक्षण, कार्यशील पूंजी और उसके प्रबंधन, व्यवसाय योजना तैयार करने आदि पर सत्र।
  • अवधि: आम तौर पर 80-90 घंटे (10-15 दिन) या एमओआरडी द्वारा निर्धारित अनुसार।
  • एमओआरडी/सामान्य लागत मानदंड (सीसीएन) के मानदंडों के अनुसार प्रशिक्षण लागत।
  • प्रशिक्षित उम्मीदवारों के वेतन-स्थापन के लिए रोजगार बाजार में अच्छी मांग वाले क्षेत्रों में दीर्घकालिक प्रशिक्षण।
  • प्रशिक्षण कार्यक्रम एनएसक्यूएफ, एनसीवीटी, एआईसीटीई, एमएसएमई आदि के अनुसार उत्पादन प्रौद्योगिकी, प्लास्टिक प्रसंस्करण, परिधान प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र आदि जैसे क्षेत्रों में होंगे।
  • अवधि: 5 महीने और उससे अधिक और आमतौर पर 1 वर्ष तक (1000 घंटे तक), जैसा कि प्रशिक्षण केंद्र के संबंधित बोर्ड / नियामक निकाय द्वारा निर्धारित किया गया है।
  • गैर-आवासीय कार्यक्रमों के लिए वजीफा के अलावा सीसीएन के अनुसार या संबंधित बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लागत।

योजना का नामपीएम दक्ष योजना
आरम्भ तिथि5 अगस्त 2021
किसने शुरू कियावीरेंद्र कुमार (केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री)
लाभार्थीअनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं सफाई कर्मचारियों के लक्षित समूह
उद्देश्यकम विशेषाधिकार प्राप्त लोगों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए
आधिकारिक वेबसाइटhttps://pmdaksh.dosje.gov.in/
आवेदन मोडऑनलाइन

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  • इस योजना के अंतर्गत जो भी प्रशिक्षण दिया जाएगा उसका पूरा षुल्क सरकार द्वारा दिया जाएगा जिससे की किसी भी य्वक्ति पर इसका कोई भी वित्तीय प्रभाव न पड़े और वह चीज़ो को सिखने में ज्यादा अच्छे से ध्यान लगा सके.
  • जो भी य्वक्ति इस योजना के लिए योग्य है और खुद को इस योजना में पंजीकृत करवाता है और पुरे शार्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कोर्स में ८० प्रतिसत से ऊपर उपस्थिति दर्ज़ करवाता है उसको सरकार की तरफ से १००० रूपए – १५०० रूपए तक का मासिक वेतन दिया जाएगा.
  • रीस्किलिंग/अप-स्किलिंग में 80% और उससे अधिक उपस्थिति वाले प्रशिक्षुओं के लिए वेतन मुआवजा @ 3000/- प्रति प्रशिक्षु (रु.2500/- पीएम-दक्ष के अनुसार और 500/- रुपये सामान्य लागत मानदंडों के अनुसार।
  • जो भी योग्य और पंजीकृत व्यक्ति अपने कोर्स को पूरा करेगा उसे सरकार के द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा.
  • प्रशिक्षित उम्मीदवारों को मूल्यांकन और प्रमाणन के बाद प्लेसमेंट प्रदान किया जाएगा।

निम्नलिखित में से किसी भी श्रेणी से संबंधित 18-45 वर्ष के आयु वर्ग के उम्मीदवार पीएम-दक्ष के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए आवेदन कर सकते हैं:

  • अनुसूचित जाति से संबंधित व्यक्ति
    • राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र।
  • अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय रुपये से कम है। 3.00 लाख
    • राज्य सरकार के उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी ओबीसी प्रमाणपत्र, और
    • रुपये से कम आय प्रमाण पत्र। 3.00 लाख प्रति वर्ष राज्य सरकार के उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया या स्व-प्रमाणित और राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित जैसा कि उपयुक्त सरकार द्वारा परिभाषित किया गया हो, स्वीकार्य होगा। यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया जाता है कि जन प्रतिनिधियों, ग्राम प्रधान, सरपंच, पार्षद, नोटरी आदि द्वारा समर्थन स्वीकार्य नहीं होगा। इसके अलावा, गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) कार्ड और अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) कार्ड भी लाभार्थी की वार्षिक पारिवारिक आय रुपये के भीतर होने के समान प्रमाण के रूप में स्वीकार्य होंगे। 1.00 लाख प्रति वर्ष
  • आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ईबीसी) जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय रुपये से कम है। 1.00 लाख
    • रुपये से कम आय प्रमाण पत्र। 1.00 लाख प्रति वर्ष, राज्य सरकार के उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी या स्व-प्रमाणित और उचित सरकार द्वारा परिभाषित राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत समर्थन स्वीकार्य होगा। यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया जाता है कि जन प्रतिनिधियों, ग्राम प्रधान, सरपंच, पार्षद, नोटरी आदि द्वारा समर्थन स्वीकार्य नहीं होगा। इसके अलावा, गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) कार्ड और अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) कार्ड भी लाभार्थी की वार्षिक पारिवारिक आय रुपये के भीतर होने के समान प्रमाण के रूप में स्वीकार्य होंगे। 1.00 लाख प्रति वर्ष।
    • ईबीसी के मामले में किसी जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है
  • गैर-अधिसूचित, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजाति (DNT)
    • उम्मीदवार की अपनी विशिष्ट जाति, जन्म तिथि और पते के स्व-घोषणा के रूप में इस आशय के समुदाय / समूह के स्थानीय प्रधान द्वारा समर्थन के साथ वचनपत्र।
  • ट्रांसजेंडर (टीजी) समुदाय
    • मूल्यांकन/प्रमाणन के समय न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।
    • ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम से जारी प्रमाण पत्र और आईडी कार्ड (ट्रांसजेंडर प्रमाणपत्र और मुस्कान पोर्टल के माध्यम से जारी आईडी कार्ड)।
  • सफाई कर्मचारी (कूड़ा उठाने वालों सहित) और उनके आश्रित।
  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म
  • व्यवसाय प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
  • मोबाइल नंबर

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