UP Rastriya Parivarik Labh Yojana: अगर परिवार चलाने वाले की मौत होती है तो 30 हजार तक मिलेगी आर्थिक सहायता, जानिए प्रोसेस
कौन लोग कर सकते है आवेदन आवेदनकर्ता उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए। परिवार के मुखिया की मृत्यु के वक़्त उम्र 18 वर्ष से 60 वर्से के बीच होनी चाहिए। अगर आवेदक शहर में रहता है तो उसकी 56 हजार वार्षिक आय होना चाहिए। अगर आवेदक ग्रामीण है तो उसकी 46 हजार वार्षिक आय … Read more