खुशखबरी: अगर आपका भी कटता है PF तो आप भी पा सकते है 7 लाख रूपए की ये सुविधा, जानिए क्या करना होगा

खुशखबरी: अगर आप भी किसी तरह की सरकारी या प्राइवेट नौकरी कर रहे है, और आपका पीएफ (PF) कटता है, तो यह जानकार आपको ख़ुशी होगी के आपके परिवार को 7 लाख रूपए तक मिल सकते है। उसके लिए आपको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी EPF Nomination डिजिटली फाइल करनी होगी। बता दे के कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के द्वारा ऑनलाइन ई-नॉमिनेशन के जरिए नॉमिनी जोड़ने की आखरी तारीख को बढ़ा दिया है।

पहले आखरी तारीख 31 दिसम्बर 2021 थी जिसे अब आगे बढ़ा दिया गया है हालाँकि अभी तक ई-नॉमिनेशन की कोई अंतिम तिथि तय नहीं की गई है। EPFO के हर सदस्य को इंश्योरेंस कवर की सुविधा एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम के तहत मिलती है। जिसके तहत नॉमिनी को 7 लाख रूपए का इंश्योरेंस कवर के अनुसार भुगतान किया जाता है। साल 2021 में एम्‍प्‍लॉय डिपॉजिट लिंक्‍ड इंश्‍योरेंस स्‍कीम, 1976 के तहत दी जाने वाली बीमा राशि 6 लाख से बढ़ा कर 7 लाख कर दी है।

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जाने EDLI स्कीम के बारे में

EDLI स्कीम PF खाताधारकों के सभी ग्राहकों को जीवन बीमा की दिशा में योगदान करने के लिए प्रदान किया जाता है। EDLI बीमारी, दुर्घटना या किसी प्राकृतिक कारणो के कारण मृत्यु होने की स्थिति में बीमाधारक के नॉमिनी को एकमुश्त भुगतान का प्रावधान करता है। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य कर्मचारी की मृत्यु पश्चात उसके परिवार को वित्तीय सुरक्षा देना है। यह बेनिफिट कंपनी वा केंद्र सरकार के द्वारा अपने कर्मचारियों को दिया जाता है।

किस तरह करे क्लैम अमाउंट की कैलकुलेशन?

EDLI स्कीम की कैलकुलेशन कर्मचारी को मिली आखरी 12 महीने की सेलेरी+DA के आधार पर की जाती है। ताज़ा संशोधन के अनुसार अब इस इंश्योरेंस कवर का क्लेम कर्मचारी की आखरी बेसिक सेलेरी+DA का 35 गुना होगा। जो की पहले सिर्फ 30 गुना होता था। इसके अलावा अब 1.75 लाख रुपये का अधिकतम बोनस रहेगा, जो की पहले 1.50 लाख रूपए था। यह बोनस आखरी 12 महीनो के दौरान एवरेज पीएफ बैलेंस का 50 प्रतिशत माना जाता है। उदाहरण के तौर पर आखरी 12 महीनो की सेलेरी+DA अगर 15,000 हजार रूपए है तो इंश्योरेंस क्लेम (35X15,000) + 1,75,000 = 7 लाख रूपए हुआ। जो की अधिकतम क्लेम है।

कौन लोग कर सकते है क्लेम

EDLI स्कीम की इस राशि पर नॉमिनी क्लेम तब कर सकता है, जब पीएफ अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो जाए। यदि किसी पीएफ होल्डर का कोई नॉमिनी नहीं है। तब ऐसी स्थिति में क़ानूनी उत्तराधिकारी को यह क्लेम दिया जाता है। मतलब अगर स्कीम के अनुसार नॉमिनेशन नहीं हुआ है, तो ऐसी स्थिति में मृत कर्मचारी की पत्नी कुंवारी बच्चिया वा उनका नाबालिग बेटा होता है। योजना के तहत राशि एकमुश्त दी जाती है। जिसको पाने के लिए किसी भी तरह की कोई रकम नहीं देनी होती है। जिसका मतलब यह इंश्योरेंस कवर सब्सक्राइबर को फ्री मिलता है। साथ ही यह पीएफ खाते के साथ लिंक हो जाता है। कोविड-19 से होने वाली मृत्यु के मामलो में भी इसे लिया जा सकता है।

अगर आप ऐसी ही और योजनाओ के बारे में जानना चाहते हैं तो पूरिजनकारी को बुकमार्क करना न भूले।

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