उत्तर प्रदेश एकमुश्त समाधान योजना रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया | EK Must Samadhan Yojana | एकमुश्त समाधान योजना पंजीकरण | EK Must Samadhan Yojana Apply | EK Must Samadhan Yojana Form | UPPCLs OTS scheme | ओटीएस (एकमुश्त समाधान योजना)
उत्तरप्रदेश की योगी सरकार ने हाल ही में किसानो को रहत देने के लिए एकमुश्त समाधान योजना 2021 की शुरुआत कर दी हैं। EK Must Samadhan Yojana के अंतर्गत उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा किसान को एक मुश्त ऋण चुकाने पर 35 प्रतिशत से लेकर शत-प्रतिशत छूट प्रदान की जायेगी।
जैसा की हम सभी जानते हैं की कई बार प्राकर्तिक आपदाओं के कारण किसानो की फसल नष्ट हो जाती हैं कभी अधिक वर्षा के कारण तो कभी ओला वृष्टि या फिर सूखा पड़ने के कारण। इस वजह से गरीब किसान ऋण नहीं चूका पाते हैं। ऐसे किसानो को उत्तरप्रदेश सरकार ब्याज में रहत पहुंचने का काम कर रही हैं। ताकि किसान अपने द्वारा जो ऋण लिया हैं उसका आसानी से भुगतान करदे।
आज हम इस लेख के माध्यम से आपको बतायेगे की आप किस तरह से Uttarpradesh EK Must Samadhan Yojana का लाभ उठा सकते हैं और इसके लिए क्या पात्रता होगी यह भी हम इस लेख के माध्यम से जानेगे। तो बने रहिये हमारे साथ अंत तक और उत्तर प्रदेश एकमुश्त समाधान योजना 2021 के लिए आवेदन कैसे दे यह जाने।
Table Of Contents
उत्तरप्रदेश एकमुश्त समाधान योजना 2021

अगर आप उत्तरप्रदेश के रहने वाले हो और किसान भी हैं तो Uttarpradesh EK Must Samadhan Yojana 2021 आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित हो सकती हैं। अगर अपने भी ऋण ले रखा हैं तो। जिन किसानो ऋण ले रखा हैं वह किसान एकमुश्त समाधान योजना का लाभ ले कर आसानी से ऋण के भुगतान करने में सहायत प्राप्त कर सकते हैं। जो किसान 31 जुलाई से पहले अपने ऋणों का भुगतान करते हैं वह इसका लाभ ले सकते हैं अगर कोई इसके बाद भुगतान करता हैं तो इस छूट का लाभ नहीं मिल पाएगा। अगर आपने भी ऋण ले रखा हैं तो आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उत्तरप्रदेश सरकार ने 3 श्रेणी निर्धारित की हैं जिसके बारे में हम आगे विस्तार से बात करेंगे।
यह भी पढ़े: गन्ना पर्ची कैलेंडर कैसे देखें
Uttarpradesh EK Must Samadhan Yojana 2021
इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित श्रेणी निर्धारित की गयी हैं:-
- प्रथम श्रेणी: प्रथम श्रेणी के अंतर्गत उत्तरप्रदेश राज्य के उन किसानो को लिया जाएगा जिन्होंने 31 मार्च 1997 से पहले का ऋण बाकी हैं लेकिन चूका नहीं पा रहे हैं। ऋण पर देय पूरा ब्याज उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा एकमुश्त योजना के अंतर्गत माफ़ किया जाएगा।
- दूसरी श्रेणी: दूसरी श्रेणी के अंतर्गत सरकार द्वारा उत्तरप्रदेश के उन किसानो को लिया जाएगा जिन्होंने एक अप्रैल 1997 को या उसके बाद 31 मार्च 2007 तक कर्ज लिया है। इस योजना के अंतर्गत वितरित ऋण राशि के बराबर या अधिक ब्याज की वसूली कर ली गई है उनमें शेष मूलधन लिया जाएगा। जिन मामलों में वितरित ऋण राशि से कम ब्याज की वसूली की गई उनमें वितरित ऋण राशि की सीमा तक (पूर्व में वसूल ब्याज को घटाते हुए) शेष ब्याज व शेष मूलधन की वसूली की जाएगी।
- तीसरी श्रेणी: तीसरी श्रेणी के अंतर्गत उत्तरप्रदेश सरकार ने उन किसानो को रखा हैं जिन्होंने एक अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 तक कर्ज लिया है। इस योजना के अंतर्गत तीसरी श्रेणी में आने वाले किसानो को निम्नलिखित तरीके से छूट दी जाएगी। जो कुछ इस प्रकार हैं:-
- जिन किसानो ने ऋण लिया हैं उन कर्जदार किसानो पर देय समस्त मूलधन की शत-प्रतिशत वसूली की जाएगी।
- योजना की शुरुआत की तिथि से 31 जुलाई 2018 तक के बीच समझौता कर खाता बंद करने पर ब्याज में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
- 1 अगस्त 2018 से 31 अक्टूबर 2018 के बीच समझौता कर खाता करने पर ब्याज में 40 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
- 1 नवंबर 2019 से 31 जनवरी 2020 के बीच समझौता कर खाता बंद करने पर ब्याज में 35 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
यह भी पढ़े: झटपट बिजली कनेक्शन योजना
EK Must Samadhan Yojana 2021 दस्तावेज़ व पात्रता
अगर आप इस योजना के लिए आवेदन देने जा रहे हैं तो निचे दिए गए कुछ सामान्य पात्रता एवं दस्तावेज को पढ़ ले:-
पात्रता
- आवेदन देने वाला किसान होना चाहिए।
- आवेदक उत्तरप्रदेश राज्य का स्थायी सदस्य होना चाहिए।
दस्तावेज़
- आवेदक का आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- बैंक अकाउंट पासबुक
- निवास प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- ज़मीन के कागज़ात
- पासपोर्ट साइज फोटो
यह भी पढ़े: Kisan Samman Nidhi Yojana List 2021
एकमुश्त समाधान योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करे ?
अगर आप किसान हैं और EK Must Samadhan Yojana 2021 के लिए आवेदन देना चाहते हैं तो निचे दिए गए तरीके को अपना कर बड़े ही आसानी से इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इसके रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया:-

- सबसे पहले आपको योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जान होगा।
- जैसे ही आप ऑफिसियल वेबसाइट पर जायेगे तो आपके सामने ऑफिसियल वेबसाइट का होमपेज ओपन हो जाएगा।
- होमपेज पर आपको योजना का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना हैं।
- जैसे ही आप ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जायेगा।
- इस पेज पर आपकी स्क्रीन पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा जिसमे आपको नाम ,पता ,मोबाइल नंबर आदि सभी जानकारी भरनी होगी। सभी जानकारी भरने के बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा।
यह भी पढ़े: UP Kisan Karj Rahat Yojana 2021
EK Must Samadhan Yojana 2021 ऑफलाइन आवेदन कैसे करे?
अगर आप ऑनलाइन के बजाये ऑफलाइन इस योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आपको सहकारी ग्राम विकास बैंक लखनऊ से संपर्क करना होगा। बैंक जाना होगा और वह से इसके लिए आपको आवेदन फॉर्म लेना होगा। इसके बाद आपको आवेदन में पूछी गयी सारी जानकारिया भरनी होगी। जब आवेदन पूरी तरह भरा जाए तो दस्तावेज अटैच करके बैंक में जमा करना होगा। इस तरह आप बड़े ही आसानी से इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।