हरियाणा कन्यादान योजना: जानिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया, विशेषताएं, लाभ वा पात्रता

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हरियाणा कन्यादान योजना: हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा हरियाणा कन्यादान योजना को राज्य में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों को लाभ पहुंचने के लिए किया गया है। योजना के माध्यम से राज्य में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों की शादी के लिए सरकार की और से 41,000 हजार रूपए की धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाती थी। लेकिन अब उस आर्थिक सहायता राशि को बढ़ा कर 51,000 हजार रूपए कर दिया गया है।

हरियाणा कन्यादान योजना को हरियाणा विवाह शगुन योजना के नाम से भी जाना जाता है। बता दे के योजना के अंतर्गत राज्य में रहने वाले सभी वर्गों की बेटियों को शादी के लिए अलग-अलग सहायता राशि निर्धारित की गई है। यदि आप हरियाणा कन्यादान योजना से जुडी समस्त जानकारी चाहते है तो आपको हमारे इस लेख को अंत तक पढ़ना होगा जिसमे हमने योजना से जुडी पूरी जानकारी उपलब्ध कराई है।

Contents

हरियाणा कन्यादान योजना क्या है?

हरियाणा कन्यादान योजना का आरंभ हरियाणा हरियाणा सरकार वा अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के द्वारा किया गया है। इस योजना के अंतर्गत हरियाणा राज्य में रहने वाले अनुसूचित जाति/जनजाति वा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले वर्ग के साथ-साथ विधवा महिलाओ की बेटियों को भी लाभ प्रदान किया जाना है। योजना का लाभ उठाने के लिए राज्य के इच्छुक लाभार्थियों को योजना के अंतर्गत आवेदन करना होगा। आवेदन करने के पश्चात ही लाभार्थी इस योजना में मिलने वाली वित्तीय सहायता राशि प्राप्त कर सकेंगे। जिससे बेटियों की शादी में होने वाले खर्च में उन्हें थोड़ी मदद मिलेगी।

Haryana Kanyadan Yojana ( Shadi Shagun Yojna )

योजना का नामहरियाणा कन्यादान योजना
किनके द्वारा आरंभ की गईहरियाणा राज्य सरकार के द्वारा आरंभ की गई
योजना का मुख्य उद्देश्यअनुसूचित जाति/जनजाति वा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन
करने वाले परिवारों की वा विधवा महिलाओ की बेटियों को शादी
के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना
योजना से जुड़े लाभार्थीहरियाणा राज्य की लड़किया
राज्यहरियाणा
सहायता राशि51,000 हजार रूपए
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन
आधिकारिक वेबसाइटharyanascbc.gov.in

हरियाणा कन्यादान योजना का मुख्य उद्देश्य

हरियाणा कन्यादान योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में रहने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचि जनजाति व गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन यापन करने वाले वर्ग के साथ-साथ विधवा महिलाओ की बेटिया को शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। योजना के अंतर्गत बेटियों की शादी हेतु 51000 रूपये की सहायता राशि हरियाणा सरकार की और से प्रदान की जाएगी। जिससे गरीब परिवार अपनी बेटी की शादी आसानी से कर सकेंगे वा शादी के वक़्त परिवार को आर्थिक सहायता मिलेगी।

हरियाणा कन्यादान योजना के अंतर्गत बढ़ाई गई आर्थिक सहायता की राशि

हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा राज्य में रहने वाले पात्र परिवारों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि में बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया गया है। अब गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति तथा तपरोवास समुदाय के परिवारों को कन्यादान के रूप में 51 हजार रुपए की जगह 71 हजार रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। योजना के अंतर्गत सरकार के द्वारा शगुन के तौर पर 66 हजार रुपए की राशि शादी के अवसर पर वा 5 हजार रुपए की राशि शादी का रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद पश्चात प्रदान की जाएगी।

साथ ही योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले नागरिकों को प्रदान की जाने वाली राशि में भी बढ़ोतरी की गई है। अब गरीबी रेखा कसे निचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को शगुन की राशि बढ़ाकर 31000 हजार रुपए कर दी गई है। जो की पहले 11000 रुपए थी। जिसमे से 28000 हजार रुपए की राशि शादी पर कन्यादान के तौर पर प्रदान की जाएगी वा शेष 3000 हजार रुपए की राशि शादी के बाद पंजीकरण करवाने पर प्रदान की जाएगी।

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हरियाणा कन्यादान योजना में पात्रता शर्तो पर दी जाने वाली धनराशि

Haryana Kanyadan Yojna के अंतर्गत सरकार की और से राज्य में रहने वाले अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति एवं टपरीवास जाति के बीपीएल परिवारों को आपकी बेटियों कि शादी के लिए 51 हज़ार रुपए की सहायता धनराशि दी जा रही है। उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार जी के द्वारा कहा गया है के “अगर कोई अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति एवं टपरीवास जाति का व्यक्ति है।

लेकिन वह बीपीएल नहीं है मगर उनकी वार्षिक आय एक लाख रुपये से कम है, या उसके पास ढाई एकड़ से कम जमीन है तो ऐसी स्थिति में उन परिवारों की बेटियों की शादी के लिए सरकार की और से 11 हजार रुपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी, वा किसी भी जाती एवं बिना आय वाली खिलाडी महिलाओ की शादी के लिए सरकार की और से 31 हजार रूपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी।”

हरियाणा कन्यादान योजना में मिलने वाली अनुदान धनराशि

राज्य में रहने वाली लाभार्थियों को हरियाणा सरकार की और से दी जाने वाली सहायता राशि को किस्तों में प्रदान किया जाएगा। योजना के अनुसार अलग-अलग वर्गों के अनुसार यह सहायता राशि प्रदान की जाएगी।

#1 विधवा / तलाकशुदा / निराश्रित महिला, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन, अनाथ और निराश्रित लड़कियों के लिए धन राशि –
योजना के अंतर्गत आने वाली इन श्रेणियों की बेटियों को सरकार के द्वारा 41000 हजार रूपए की सहायता राशि दी जाएगी, जो की 36000 हजार रुपए शादी के समय वा 5 हजार रुपए शादी के 6 महीने में विवाह पंजीकरण-पत्र जमा करवाने पर प्रदान किये
जाएंगे ।

#2 विधवा महिलाओ को बेटियों की शादी के लिए – योजना के अंतर्गत आने वाली विधवा महिलाओ की बेटियों की शादी के लिए सरकार की और से 51000 हजार रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। यह सहायता राशि 2 किस्तों में प्रदान की जाएगी जिसमे 46000 हजार रूपए लड़की की शादी से पहले या उसकी शादी पर प्रदान किये जाएंगे, वही दूसरी क़िस्त शादी के 6 महीने के भीतर शादी का प्रमाण पत्र जमा करने पर 5000 हजार रूपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी।

#3 खिलाडी महिलाओं को मिलने वाली धनराशि – इस योजना के अंतर्गत आने वाली इन श्रेणियों की बेटियों को सरकार के द्वारा 31000 हजार रूपए की सहायता राशि दी जाएगी।

#4 बीपीएल परिवार, सामान्य / अनुसूचितजाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग परिवार में 2.5 एकड़ से कम कृषि भूमि और एक लाख रुपये से कम आय के लिए धनराशि – योजना के अंतर्गत आने वाली इन श्रेणियों की बेटियों को सरकार के द्वारा 11 हज़ार रूपए की सहायता राशि दी जाएगी, जो की 2 किस्तों में होगी जिसमे 10000 रुपये शादी से पहले या शादी के समय प्रदान किये जाएंगे, वही दूसरी क़िस्त 1000 हजार रूपए विवाह के बाद 6 महीने के भीतर विवाह का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर प्रदान किए जाएंगे।

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हरियाणा कन्यादान योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण शर्तें

  • आवेदनकर्ता श्रमिक के पास 1 वर्ष की नियमित सदस्यता होनी अनिवार्य है।
  • आवेदनकर्ता को संबंधित अधिकारी से शादी का कार्ड एवं आवेदन पत्र का प्रमाणीकरण करवाना अनिवार्य है।
  • आवेदनकर्ता के द्वारा एक घोषणा प्रस्तुत की जाएगी जिसमें आवेदक द्वारा यह घोषणा की जाएगी कि उसने यह सहायता किसी अन्य सरकारी विभाग से ना प्राप्त की है ना आने वाले समय में प्राप्त करेगा।
  • योजना के लाभार्थियों को यह घोषणा करना भी अनिवार्य है की वह 6 माह के भीतर अपनी शादी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर देगा। यह प्रमाण पत्र सहायक निर्देशक के कार्यालय में प्रस्तुत किया जाएगा। यदि किसी कारणवश लाभार्थी विवाह प्रमाण-पत्र समय पर प्रस्तुत नहीं कर पाता है तो ऐसी स्थिति में वह भविष्य में किसी भी सरकारी कल्याणकारी योजना का लाभ नहीं उठा सकेगा।
  • वर एवं वधु की स्वयं प्रमाणित आयु के प्रमाण की प्रतियां भी दावा फॉर्म के साथ प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।
  • योजना का लाभ उठाने के लिए वर की न्यूनतम आयु 21 वर्ष वा वधु की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।

Haryana Kanyadan Yojana योजना की पात्रता

  • आवेदनकर्ता हरियाणा राज्य का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
  • योजना का लाभ उठाने के लिए वर की न्यूनतम आयु 21 वर्ष वा वधु की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होना चाहिए।
  • वह महिलाये भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगी जो विधवा/तलाकशुदा है या ऐसी महिला जिसने पहले इस योजना का लाभ नहीं लिया हो। वो भी हरियाणा कन्यादान योजना का लाभ प्राप्त कर सकती हैं।
  • वह आवेदनकर्ता विवाह शगुन योजना के पात्र होंगे जिनके परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रूपए या उससे से कम हो।
  • इस योजना का लाभ हरियाणा राज्य में रहने वाले एक ही परिवार की 2 लड़किया उठा सकती है।
  • इसके अलावा ऐसी महिलाये भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगी जो विधवा या तलाकशुदा वा पुनर्विवाह करना चाहती हो।

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हरियाणा कन्यादान योजना में आवेदन हेतु महत्वपूर्ण दस्तावेज़

  • आवेदनकर्ता का आधार कार्ड
  • आवेदनकर्ता का बीपीएल राशन कार्ड
  • आवेदनकर्ता का निवास प्रमाण पत्र
  • आवेदनकर्ता का आय प्रमाण पत्र
  • आवेदनकर्ता का जाति प्रमाण पत्र
  • आवेदनकर्ता का शादी प्रमाण पत्र
  • आवेदनकर्ता का दुल्हन एवं दूल्हे का जन्म प्रमाण पत्र
  • आवेदनकर्ता का तलाक शुदा होने का प्रमाण पत्र
  • आवेदनकर्ता का मोबाइल नंबर
  • आवेदनकर्ता का बैंक अकाउंट पासबुक
  • आवेदनकर्ता का पासपोर्ट साइज फोटो

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हरियाणा कन्यादान योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आवेदनकर्ता को हरियाणा वेलफेयर की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • आधिकारिक वेबसाइट पर आप होम पेज पर पहुंच जाएंगे।
  • होम पेज पर आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का फॉर्म दिखाई देगा आपको इस विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • विकल्प पर क्लिक करते ही आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा।
  • रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपसे पूछी गयी सभी जानकारी जैसे बेटी का नाम ,उम्र ,विवाह की तिथि आदि को दर्ज करना होगा। सभी जानकारी दर्ज करने के पश्चात आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • पंजीकरण करने के पश्चात आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए आपको यूजरनाम और पासवर्ड डालकर लॉगिन बटन पर क्लिक करना होगा। इस तरह आपकी आवेदन प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी।

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