Haryana Viklang Pension Yojana Online Registration | हरियाणा विकलांग पेंशन योजना | हरियाणा विकलांग पेंशन योजना ऑनलाइन पंजीकरण | Viklang Pension Yojana Application Form | Haryana Viklang Pension Yojana In Hindi
Haryana Viklang Pension Yojana 2022: देश में रहने वाले विकलांग नागरिको के कल्याण हेतु केंद्र व राज्य सरकारों के द्वारा कई प्रकार की योजनाए संचालित की जाती है। इसी प्रकार की एक योजना को हरियाणा राज्य की सरकार के द्वारा राज्य में रहने वाले विकलांग नागरिको को के लिए आरंभ किया गया था। लेकिन इस योजना के अंतर्गत कई प्रकार की कमियों के चलते इस द्वारा इस योजना को बंद कर दिया गया था। लेकिन अब राज्य सरकार के द्वारा इस योजना की कमियों को दूर करके एक बार फिर से इस योजना को आरंभ किया किया गया है।
यदि आप Haryana Viklang Pension Yojana 2022 से जुडी पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहते है, तो आपको हमारे द्वारा लिखे गए इस लेख को अंत तक पढ़ना होगा। जिसमे हमने योजना से जुडी अधिक से अधिक जानकारी को आसान भाषा में बताया है। इस लेख में आप हरियाणा विकलांग पेंशन योजना क्या है?, योजना का मुख्य उद्देश्य, योजना की पात्रता व योजना के अंतर्गत आवेदन प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। तो आइये जानते है, Haryana Viklang Pension Yojana के बारे में।
Contents
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना 2022 क्या है?
हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा Haryana Viklang Pension Yojana 2022 को राज्य में रहने वाले विकलांग नागरिको के लिए दोबारा आरंभ किया गया है। जिससे राज्य में रहने वाले विकलांगो में एक आशा की उम्मीद वापस जाग गई है। इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार राज्य में रहने वाले उन सभी विकलांग नागरिको को प्रतिमाह 18,00 रूपए पेंशन का लाभ प्रदान करेगी जो 60% या इससे अधिक विकलांग है।
हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा यह पेंशन राशि लाभार्थी के बैंक खातों में डायरेक्ट ट्रांसफर की जाएगी। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी को अपना विकलांगता का प्रमाण पत्र दिखाना होगा, जो की जिला चिकित्सा द्वारा जारी किया गया हो। इस योजना के माध्यम से विकलांग नागरिक को अपनी छोटी-छोटी आवश्यकता हेतु किसी और के सामने हाथ फैलाने की जरुरत नहीं होगी।
Haryana Viklang Pension Yojana 2022 Detail’s
योजना का नाम | हरियाणा विकलांग पेंशन योजना |
किनके द्वारा आरंभ की गई | हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री श्री मनोहरलाल खट्टर जी के द्वारा |
योजना का मुख्य उद्देश्य | राज्य में रहने वाले विकलांग नागरिको को प्रतिमाह पेंशन प्रदान करना |
योजना से जुड़े लाभार्थी | राज्य में रहने वाले विकलांग नागरिक |
वर्ष | 2022 |
राज्य | हरियाणा |
आर्थिक सहायता राशि | प्रतिमाह 18,00 रूपए |
आवेदन प्रक्रीया | ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | www.socialjusticehry.gov.in |
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य
बता दे के हरियाणा सरकार के द्वारा Haryana Viklang Pension Yojana को दूसरी बार आरंभ किया है। जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य में रहने वाले ऐसे नागरिक जो 60% या उससे अधिक विकलांग है, उन्हें प्रतिमाह पेंशन प्रदान करना है। राज्य के जो इच्छुक लाभार्थी इस Viklang Pension Yojana 2022 के तहत पेंशन प्राप्त करना चाहते है, उन्हें इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना होगा।
इस योजना के माध्यम से उन सभी विकलांग नागरिको को आत्मनिर्भर व सशक्त बनाना है। साथ ही पेंशन प्राप्त करके विकलांग नागरिक अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकेंगे उन्हें अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने हेतु अब किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना होगा।
यह नहीं उठा सकेंगे योजना का लाभ
- यदि लाभार्थी वृद्ध पेंशन योजना का लाभ प्राप्त कर रहा है तो ऐसी स्थिति में वह हरियाणा विकलांग पेंशन योजना का लाभार्थी नहीं कहलाएगा।
- यदि लाभार्थी कोई महिला है और वह विधवा पेंशन योजना का लाभ प्राप्त कर रही है तो ऐसी स्थिति में वह हरियाणा विकलांग पेंशन योजना में आवेदन नहीं कर सकेगी।
- यदि किसी लाभार्थी के पास खुद की तीन पहिया या चार पहिया वाहन है तो वह इस योजना का लाभार्थी नहीं कहलाएगा।
- यदि लाभार्थी किसी प्रकार के सरकारी पद पर है तो भी वह इस योजना का पात्र नहीं कहलाएगा।
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना की विशेषताएँ व लाभ
- इस योजना को राज्य में रहने वाले विकलांग नागरिको के लिए राज्य सरकार के द्वारा दोबारा आरंभ किया गया है।
- योजना के अंतर्गत हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा राज्य के विकलांग नागरिको को जीवन यापन हेतु प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जाएगी।
- योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को राज्य सरकार के द्वारा प्रतिमाह 1,800 रुपए की पेंशन प्रदान की जाएगी।
- पेंशन की राशि प्रतिमाह लाभार्थी के बैंक कहते में डीबीटी के द्वारा ट्रांसफर कर दी जाएगी।
- लाभार्थी को आवेदन करते समय अपनी विकलांगता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जो नागरिक 60% या उससे अधिक विकलांग होंगे वही इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।
- पेंशन प्राप्त करके विकलांग नागरिक अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकेंगे उन्हें अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने हेतु अब किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना होगा।
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना की पात्रता
- आवेदनकर्ता हरियाणा राज्य का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
- योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आवेदनकर्ता 60% या इससे अधिक विकलांगता से पीड़ित होना चाहिए।
- योजना में शारीरिक, मानसिक विकलांगता या दुर्घटना में हुए विकलांग नागरिक भी आवेदा कर सकते है।
- यदि लाभार्थी वृद्ध पेंशन योजना का लाभ प्राप्त कर रहा है तो ऐसी स्थिति में वह हरियाणा विकलांग पेंशन योजना का लाभार्थी नहीं कहलाएगा।
- यदि लाभार्थी कोई महिला है और वह विधवा पेंशन योजना का लाभ प्राप्त कर रही है तो ऐसी स्थिति में वह हरियाणा विकलांग पेंशन योजना में आवेदन नहीं कर सकेगी।
- यदि किसी लाभार्थी के पास खुद की तीन पहिया या चार पहिया वाहन है तो वह इस योजना का लाभार्थी नहीं कहलाएगा।
- यदि लाभार्थी किसी प्रकार के सरकारी पद पर है तो भी वह इस योजना का पात्र नहीं कहलाएगा।
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विकलांग पेंशन योजना में आवेदन हेतु महत्वपूर्ण दस्तावेज
यदि आप योजना के अंतर्गत आवेदन करने के सोच रहे है आपके पास सरकार के द्वारा जारी किये गए महत्वपूर्ण दस्तावेज होना अनिवार्य है, जो की निम्नानुसार है।
- आवेदनकर्ता के पास अपना आधार कार्ड होना चाहिए।
- आवेदनकर्ता के पास अपना निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए।
- आवेदनकर्ता के पास अपना आय प्रमाण पत्र होना चाहिए।
- आवेदनकर्ता के पास अपना विकलांगता का प्रमाण पत्र होना चाहिए।
- आवेदनकर्ता के पास अपना आयु प्रमाण पत्र होना चाहिए।
- आवेदनकर्ता के पास अपना राशन कार्ड होना चाहिए।
- आवेदनकर्ता के पास अपनी बैंक की पासबुक होना चाहिए।
- आवेदनकर्ता के पास अपना पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए।
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हरियाणा विकलांग पेंशन योजना 2022 के अंतर्गत आवेदन प्रक्रिया
यदि आप हरियाणा राज्य भी नागरिक है व Haryana Viklang Pension Yojana के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं, वह ऑफलाइन ब्लॉक या जिला कार्यालय जाकर या ऑनलाइन यहाँ बताए गए स्टेप्स को पढ़कर योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त करके आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर सकेंगे।
- सबसे पहले आवेदनकर्ता को सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- यहाँ आप वेबसाइट के होम पेज पर आ जायेंगे।
- होम पेज पर ही आपको FORMS का विकल्प दिखाई देगा आपको उस विकल्प पर क्लिक करना होगा।

- क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा यहाँ आपको कई विकल्प दिखाई देंगे जिनमे से आपको हरियाणा विकलांग पेंशन योजना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करते ही आपके सामने एक पीडीएफ फॉर्म ओपन हो जाएगा।
- यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म को डाउनलोड करके प्रिंट-आउट निकाल लेना होगा।
- फॉर्म में मांगी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी को आपको दर्ज करना होगा।
- सभी जानकारी दर्ज करने के पश्चात सभी दस्तावेजों को फॉर्म के साथ अटैच करना होगा।
- अब आपको अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म को कार्यलय में जमा करवा देना होगा।
- जिसके बाद अधिकारियों द्वारा फॉर्म की सफलतापूर्वक जाँच हो जाने के बाद आपको योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।
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हरियाणा विकलांग पेंशन योजना आवेदन स्थिति देखने की प्रक्रिया
यदि आपके द्वारा योजना के अंतर्गत आवेदन किया गया है और आप अपनी आवेदन की स्थिति देखना चाहते है तो निचे दिए गए दिशानिर्देशों का पालन करे।
- सबसे पहले आवेदनकर्ता को सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- यहाँ आप वेबसाइट के होम पेज पर आ जायेंगे।
- होम पेज पर ही आपको Track Application Online का विकल्प दिखाई देगा आपको उस विकल्प पर क्लिक करना होगा।

- क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा, इस पेज पर आपको अपने विभाग व सेवा का चयन करना होगा।
- अब एप्लीकेशन रेफ़्रेन्स आईडी दर्ज करके आपको Check Status के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करते ही आपकी स्क्रीन पर Haryana Viklang Pension Yojana आवेदन की स्थिति खुलकर आ जाएगी।