बाल कल्याण योजना | Mukhyamantri Covid-19 Bal Kalyan Yojana | मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना | बाल कल्याण योजना आवेदन | बाल कल्याण योजना क्या है |
Mukhyamantri Covid-19 Bal Kalyan Yojana 2022: देश भर में कोरोना वायरस के द्वारा कई नागरिको की मौत हुई है, जिसमे किसी ने अपनी माँ को खोया है, तो किसी ने अपने पिता को खोया है और कई ऐसे भी है जिन्होंने अपने माँ वा पिता दोनों को ही खो दिया है। जिस वजह से देश भर में कई सारे बच्चे अनाथ हो चुके है।
ऐसे में कई राज्य सरकारों के द्वारा अनाथ हुए बच्चो का भरण पोषण का जिम्मा उठाया गया है। ऐसे में मध्यप्रदेश सरकार भी अपने राज्य के अनाथ हुए बच्चो के लिए आगे आई है, जिसके लिए मध्यप्रदेश सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना को आरंभ किया गया है। जिसके माध्यम से अनाथ हुए बच्चो को सरकार के द्वारा पेंशन प्रदान की जाएगी।
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मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना क्या है?
मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना को मध्यप्रदेश सरकार के द्वारा आरंभ किया गया है। जिसके माध्यम से राज्य में रहने वाले उन बच्चो को जिन्होंने कोरोना संक्रमण में अपने माता-पिता या अपने अभिभावक को खो दिया है, उन्हें 5,000 हजार रुपए की पेंशन प्रतिमाह दी जाएगी। मध्यप्रदेश सरकार के द्वारा यह पेंशन बच्चो को 21 साल की आयु होने तक दी जाएगी साथ ही उनकी शिक्षा वा राशन की पूर्ति भी सरकार के द्वारा की जाएगी।
लागू की गई योजना का लाभ वह बच्चे उठा पाएंगे जिन्होंने अपने माता-पिता या अपने अभिभावक को 1 मार्च 2020 से लेकर 31 जुलाई 2021 के बीच कोरोना संक्रमण में खो दिया है। इस योजना का लाभ सिर्फ मध्यप्रदेश में रहने वाले मूल निवासी ही उठा पाएंगे। इसके लिए सरकार के द्वारा प्रत्येक जिले में 6 सदस्य कमेटी का गठन किया गया है। इस योजना का लाभ वह बच्चे भी उठा पाएंगे जिनके माता पिता का निधन कोरोना संक्रमण के इलाज के दौरान या इलाज के 2 महीनो के बाद हुआ है, इस योजना में दी जाने वाली पेंशन लाभार्थी के खाते में जमा की जाएगी।
Mukhyamantri Covid-19 Bal Kalyan Yojana
योजना का नाम | मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना |
किनके द्वारा आरंभ की गई | मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा |
उद्देश्य | राज्य के वह बच्चे जिनके माता-पिता की मृत्यु कोरोना संक्रमण की वजह से हुई है उन्हें प्रतिमाह आर्थिक सहायता प्रदान करना |
सहायता राशि | 5,000 रूपए प्रतिमाह |
लाभार्थी | मध्यप्रदेश राज्य के वह बच्चे जिनके माता-पिता या अभिभावक की मृत्यु कोरोना संक्रमण की वजह से हुई है |
वर्ष | 2022 |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
ऑफिसियल वेबसाइट | covidbalkalyan.mp.gov.in |
Mukhyamantri Covid-19 Bal Kalyan Yojana 2022 का मुख्य उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य मध्यप्रदेश राज्य के उन बच्चो को सहायता पहुंचना है जिन्होंने कोरोना संक्रमण की वजह से अपने माता-पिता दोनों को खो दिया है। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार द्वारा इन बच्चो को पेंशन के रूप में प्रतिमाह 5,000 हजार रूपए की आर्थिक सहायता करेगी यह सहायता बच्चो के 21 वर्ष पूर्ण होने तक की जाएगी, जिससे उन्हें अपने भरण पोषण के लिए किसी और पर आश्रित होने की आवयशकता न पड़े।
Mukhyamantri Covid-19 Bal Kalyan Yojana 2022 के माध्यम से बच्चे अपना खुद का ख्याल रख पाएंगे वा अपनी जरूरतों के लिए किसी और पर आश्रित नहीं होंगे, साथ ही सरकार द्वारा बच्चो को निशुल्क शिक्षा वा निशुल्क राशन की सुविधा भी प्रदान की जाएगी।
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बाल कल्याण योजना के अंतर्गत यह लाभ भी उठा पाएंगे लाभार्थी
आर्थिक सहायता: मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना के अंतर्गत राज्य सरकार की और से प्रतिमाह बच्चो को 5,000 हजार रुपये की आर्थिक सहायता की जाएगी यह सहायता बच्चे की 21 वर्ष पुरे होने तक की जाएगी, सहायता राशि लाभार्थी के खाते में पहुंचाई जाएगी। ऐसे में यदि बच्चे की आयु 18 वर्ष से कम है तो सहायता राशि चिन्हांकित संरक्षक व बच्चे के संयुक्त खाते में जमा की जाएगी। जब बच्चे की आयु 18 वर्ष पूर्ण हो जाएगी तब यह राशि बच्चे के द्वारा हस्तांतरित कर व्यक्तिगत खाते में जमा की जाएगी।
निशुल्क मासिक राशन: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत लाभार्थी बच्चे को निशुल्क मासिक राशन प्रदान किए जाने का प्रावधान है। राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारियों को पीड़ित परिवारों की सूचि बनाने के निर्देश दिए है। सूचि तैयार होने जिला खाद्य अधिकारी द्वारा सभी परिवारों को पात्रता की पर्ची दी जाएगी।
शिक्षा सहायता: मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना के तहत लाभार्थी को सरकार के द्वारा पहली कक्षा से लेकर ग्रेजुएट तक की सहायता प्रदान की जाएगी। डरकर द्वारा लाभार्थी को कक्षा पहली से कक्षा आठवीं तक शासकीय विद्यालयों में निशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। निजी स्कूलों में भी राइट टू एजुकेशन प्रधान के अंतर्गत बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाएगी।
यदि बच्चा किसी निजी स्कूल में कक्षा 9 से कक्षा 12 के बीच में अध्ययनरत है तो ऐसी स्थिति में सरकार की और से बच्चे को 10,000 रूपए की आर्थिक सहायता प्रतिवर्ष की जाएगी। इसके अलावा लाभार्थियों को शासकीय केंद्र एवं राज्य शासन के अनुदानित विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में प्रवेश परीक्षा शुल्क एवं अन्य समस्त वार्षिक वास्तविक शुल्क जमा करने की छूट प्रदान की जाएगी।
देख रेख संस्था: 18 वर्ष से कम आयु के ऐसे बच्चे जिनकी देख रेख करने के लिए कोई नहीं नहीं है। वा उनके पास रहने तक लिए कोई साधन नहीं है, ऐसे सभी बच्चो को बाल कल्याण समिति के द्वारा भरण पोषण, शिक्षा, चिकित्सा, संरक्षण आदि जैसी सभी जरूरतों को पूरा किया जाएगा। इस तरह की स्थिति में बच्चे प्रदेश में संचालित बाल देखरेख संस्थान में प्रवेश प्राप्त कर सकते है। इन बच्चो को आर्थिक एवं मासिक राशन का लाभ नहीं दिया जाएगा। लेकिन जब बच्चा 18 वर्ष का हो जाएगा तब उसको मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना के तहत सारी सुविधा मुहैया कराई जाएगी।
कल्याण योजना के अंतर्गत कई लाभार्थी आवेदन कर चुके है
मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना के अंतर्गत अभी तक 10,436 आवेदनकर्ता आवेदन कर चुके है। जिसमें मासिक सहायता योजना के अंतर्गत 2499 वा एकमुश्त सहायता योजना के अंतर्गत 7937 आवेदन प्राप्त किये जा चुके है। अभी तक 1188 लाभार्थियों को मासिक सहायता योजना के अंतर्गत आर्थिक मदद प्राप्त हो रही है, वा एकमुश्त अनुग्रह राशि योजना के अंतर्गत 5675 आवेदन को स्वीकृत किया गया है। इस योजना के अंतर्गत सरकार के द्वारा पीड़ितों को 45.65 लाख रूपए मुआवजे के रूप में आवंटित किये जा चुके है।
लाभार्थी के खातों में भेजी जाएगी राशि
देश में फैली कोरोना की दूसरी लहर में जिन बच्चो के माँ बाप की मृत्यु हुई है, वा अब उनकी देख-रेख करने के लिए कोई नहीं है ऐसी स्थिति में मध्यप्रदेश राज्य सरकार की और से मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना को आरंभ किया गया जिसका फायदा अनाथ हुए बच्चे उठा पाएंगे। योजना के अंतर्गत सरकार की और से बच्चो को प्रतिमाह 5,000 हजार रूपए की आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी जिससे बच्चे अपने भरण पोषण का जिम्मा खुद उठा सके, यह राशि सरकार के द्वारा सीधे लाभार्थी के बैंक खातों में डाली जाएगी, साथ ही योजना में निशुल्क शिक्षा, निशुल्क राशन वा सुरक्षित आवासीय सुविधा प्रदान की जाएगी।
बाल कल्याण योजना की पात्रता
- आवेदनकर्ता मध्यप्रदेश राज्य का स्थाई निवासी होना आवश्यक है।
- आवेदनकर्ता के माता-पिता या अभिवादन की मृत्यु 1 मार्च 2020 से लेकर 31 जुलाई 2021 के बीच कोरोना संक्रमण की वजह से होना आवश्यक है।
- इस योजना में वही लोग आवेदन कर सकते है जिनके परिवार को पहले से किसी तरह की सरकारी पेंशन का लाभ ना मिल रही हो।
- इस योजना के अंतर्गत वह बच्चे भी आवेदन कर सकते है, जिनके माता-पिता की मृत्यु कोरोना संक्रमण की वजह से पहले ही हो चुकी हो
- वह बच्चे भी इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते है जिनकी माता पिता में से किसी एक की मृत्यु पहले हो चुकी हो और कोरोना संक्रमण की वजह से दूसरे की मृत्यु बाद में हुई हो।
- योजना में आवेदन करने हेतु आवेदनकर्ता की उम्र 21 या उससे कम होना चाहिए।
- यदि बच्चा ग्रेजुएट पाठ्यक्रम में अध्ययनरत है तब ऐसी स्थिति में वह इस योजना का लाभ 24 वर्ष की आयु तक या ग्रेजुएट पाठ्यक्रम की निर्धारित अवधि पूरी होने तक उठा सकता है।
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बाल कल्याण योजना में आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज
- आवेदनकर्ता के पास अपना आधार कार्ड होना अनिवार्य है।
- आवेदनकर्ता के पास अपना जन्म प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
- आवेदनकर्ता के पास अपना निवास प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
- आवेदनकर्ता के पास अपने माता-पिता या अभिभावक की मृत्यु का मेडिकल बोर्ड प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
- आवेदनकर्ता के पास अपना मोबाइल नंबर होना अनिवार्य है।
- आवेदनकर्ता के पास पासपोर्ट साइज फोटो होना अनिवार्य है।
मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना 2022 ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
ऑनलाइन मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना 2022 में आवेदन करने हेतु आपको निचे दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करना होगा।
- सब्स्र पहले आपको मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना 2022 की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।

- क्लिक करते ही आप होम पेज पर पहुंच जाएंगे।
- होम पेज पर आपको आवेदन करे के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा।

- यहाँ आपको अपना नाम, उपनाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड दर्ज करना होगा।
- सभी जानकारी सही-सही दर्ज करने के बाद आपको रजिस्टर्ड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा, रजिस्टर्ड करके के पश्चात आपको लॉगिन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको यहाँ एक बार और अपना मोबाइल नंबर वा पासवर्ड दर्ज करना होगा।
- इसके बाद सबमिट के विकल्प पर आपको क्लिक कर देना होगा।
- अब आपको यहाँ पर मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना 2022 के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा।
- क्लिक करते ही आपके सामने आवेदन फार्म खुल कर आ जाएगा।
- आवेदन फार्म में पूँछी गई सभी जानकारी को आपको दर्ज करना होगा।
- जानकारी दर्ज करने के पश्चात आपको अपने दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।
- दस्तावेज अपलोड करने के पश्चात आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- लीजिये हो गया आपका आवेदन पूर्ण इस तरह आप मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना 2022 ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना 2022 ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
यदि आप मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना 2022 में ऑफलाइन आवेदन करना चाहते है, तो आपको निचे दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करना होगा।
- सबसे पहले आपको नगर निगम आयुक्त, सीएमओ या फिर जनपद पंचायत के सीईओ के ऑफिस जाना होगा।
- अब आपको यहाँ से आवेदन करने हेतु आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
- आवेदन पत्र में पूँछी गई सभी जानकारियों को आपको दर्ज करना होगा।
- जानकारी दर्ज करने के पश्चात आपको जरुरी दस्तावेजों को अपने आवेदन पत्र के साथ अटैच करना होगा।
- अब आप इस आवेदन पत्र को नगर निगम आयुक्त, सीएमओ या फिर जनपद पंचायत के सीईओ के ऑफिस में जमा करना होगा।
- लीजिये हो गया आपका आवेदन पूर्ण इस तरह आप मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना 2022 ऑफलाइन आवेदन कर सकेंगे।
आवेदन स्थिति देखने की प्रक्रिया
- सब्स्र पहले आपको मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना 2022 की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- क्लिक करते ही आप होम पेज पर पहुंच जाएंगे।
- होम पेज पर ही आपको आवेदन देखे के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।

- यहाँ आपको लॉगिन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको अपना मोबाइल नंबर वा पासवर्ड वा कैप्चा कोड दर्ज करके सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- यहाँ आपको मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना के आवेदन की स्थिति देखे के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको अपना एप्लीकेशन नंबर दर्ज करना होगा।
- नंबर दर्ज करने के पश्चात आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- आवेदन की स्थिति आपकी कंप्यूट/लैपटॉप की स्क्रीन पर होगी।