Mukhyamantri Udyam Kranti Yojana: मुख्यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजना एक बार फिर से शुरू हो रही है इस योजना का लाभ मध्यप्रदेश के युवाओ को नई इंडस्ट्री लगाने या सेवा संबंधी व्यापार शुरू करने के लिए दिया जाएगा।
इस योजना के अंतर्गत युवाओ को 1 लाख से लेकर 50 लाख तक का लोन दिया जाएगा, जिसमे 3 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी राज्य सरकार देगी। इस योजना में रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन के माध्यम से पोर्टल पर जाकर किया जा सकेगा जो 10 जनवरी से शुरू हो चूका है।
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पोर्टल पर ऑनलाइन करना होगा आवेदन

मध्यप्रदेश को आत्म निर्भर बनाने की मंशा के अनुरूप मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने Mukhyamantri Udyam Kranti Yojana की शुरुआत की थी। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग विभाग के द्वारा प्रदेश के युवाओं के लिए स्वयं का व्यापार, सेवा या व्यवसाय स्थापित करने के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजना का पोर्टल सोमवार को 10 जनवरी से एमपी ऑनलाइन के माध्यम से प्रारंभ होगा। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदनकर्ता को ऑनलाइन आवेदन https://samast.mponline.gov.in/करना होगा।
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जाने कितना मिलेगा लोन ?
विनीत रजक के अनुसार जो की जबलपुर के जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक है, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में विनिर्माण इकाई और उद्यम स्थापित करने वाले युवाओं को 1 से 50 लाख का लोन दिया जाएगा, जबकि सेवा क्षेत्र के लिए 1 लाख से 25 लाख तक का लोन दिया जाएगा। बता दे के Mukhyamantri Udyam Kranti Yojana का लाभ केवल नवीन उद्यमों की स्थापना के लिए होगा, योजना के प्रावधान सभी वर्गों के आवेदकों के लिए समान रहेंगे।
जानिए आवेदन करने की शर्ते
- योजना में वित्तीय सहायता के लिए आवेदनकर्ता की आयु 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए।
- आवेदनकर्ता की शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
- आवेदनकर्ता के परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए।
- यदि आवेदक का परिवार आयकर दाता है तो उसकी पिछले तीन वर्षों की आयकर विवरण आवेदन के साथ संलग्न करना होगा।
- आवेदन वही कर सकते है, जो स्वयं किसी बैंक अथवा किसी वित्तीय संस्था का डिफाल्टर न हो।
- आवेदनकर्ता वर्तमान में राज्य अथवा केन्द्र सरकार की किसी अन्य स्व-रोजगार योजना का हितग्राही न हो।
ब्याज अनुदान
वित्तीय सहायता के तहत ब्याज अनुदान योजना के अंतर्गत सभी वर्ग के लाभार्थियों को बैंक द्वारा वितरित शेष ऋण पर 3 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अनुदान, अधिकतम 7 वर्षों तक मोरेटोरियम अवधि सहित दिया जाएगा, जिस अवधि के दौरान लाभार्थियों का ऋण खाता एनपीए बना रहता है, उस अवधि के लिए कोई ब्याज अनुदान स्वीकार्य नहीं होगा, ब्याज अनुदान की राशि प्रति पूर्ति वार्षिक आधार पर दी जाएगी।
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योजना में गांरटी फीस प्रचलित दर से अधिकतम 7 वर्षों तक मोरेटोरियम अवधि सहित दी जाएगी, योजना का क्रियान्वयन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग द्वारा किया जाएगा, पूर्व संचालित मुख्यमंत्री स्व-रोजगार, युवा उद्यमी, कृषक उद्यमी योजनाओं में 7 वर्षों तक ब्याज अनुदान तथा ऋण गारंटी शुल्क अनुदान का प्रावधान होने के कारण इन पूर्ववर्ती योजनाओं के लाभार्थियों को इसका लाभ यथावत पूर्व प्रावधानों के अनुसार प्राप्त होता रहेगा, योजना का क्रियान्वयन एकीकृत पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा।