मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना: योजना के द्वारा युवाओ को मिल रहा है 25 लाख तक का ऋण, जानिए सब कुछ

केंद्र सरकार की और से शहरो वा ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार युवाओ को रोजगार के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। Mukhyamantri Yuva Swarozgar Yojana में राज्य सरकार भी केंद्र सरकार के साथ अपनी भागीदारी निभा रही है। इस योजना के अंतर्गत युवाओ को अपना व्यवसाय खोलने के लिए राज्य सरकार की और से सहायता की जाएगी। इसी योजना को लागू करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण युवाओ को अपना व्यवसाय खोलने के लिए 25 लाख रूपए तक का ऋण देने का फैसला किया है।

आज हम Mukhyamantri Yuva Swarozgar Yojana से जुडी पूरी जानकारी आपको इस लेख के माध्यम से बताने जा रहे है। जिससे ग्रामीण युवा इस योजना का लाभ उठा सके।

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जानिए क्या है UP मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजन

प्रदेश के शिक्षित बेरोजगार युवाओ को रोजगार देने के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजन का आरम्भ किया गया है, इस योजना के माध्यम से युवाओ को अपना व्यवसाय शरू करने के लिए बैंको के द्वारा 25 लाख रुपये तक का ऋण दिया जा रहा है। एवं सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख रूपए तक का ऋण देने का फैसला किया गया है।

इस योजना में राज्य सरकार द्वारा 25 प्रतिशत मार्जिन मनी उपलब्ध कराए जाने का भी प्रावधान है, जो की जो कि उद्योग क्षेत्र हेतु अधिकतम 6.25 लाख रुपए तथा सेवा क्षेत्र हेतु अधिकतम 2.50 लाख रुपए है। इस योजना में युवाओ को बिना किसी गारंटी के ऋण दिया जा रहा है।

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मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजन के लिए योग्यता वा शर्ते

  • आवेदनकर्ता उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
  • आवेदनकर्ता की आयु 18 वर्ष वा अधिकतम आयु 40 वर्ष होना चाहिए।
  • आवेदनकर्ता की शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल उत्तीर्ण होना आवशयक है।
  • आवेदककर्ता को किसी भी बैंक, वित्तीय संस्था या सरकारी संस्था का चूककर्ता नहीं होना चाहिए।
  • अगर आवेदनकर्ता ने पूर्व में चल रही प्रधानमंत्री रोजगार योजना, वर्तमान में चल रही प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री रोजगार योजना मेलाभ प्राप्त कर चूका है तो उसको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
  • इस योजना में आवेदकर्ता के परिवार में से किसी को एक ही बार लाभान्वित किया जा सकेगा।
  • आवेदककर्ता द्वारा योग्यता की शर्तो को पूरा किए जाने के सम्बन्ध में शपथ पत्र देना अनिवार्य है।

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजन में आवेदन करने के लिए दस्तावेज

  • आधार कार्ड।
  • निवेश प्रमाण पत्र।
  • वोटर आई डी कार्ड।
  • शैक्षिक योग्यता प्रमाण।
  • जन्म प्रमाण पत्र।
  • जाती प्रमाण पत्र।
  • पैन कार्ड।
  • अगर अनुसूचित जाती/अनुसूचित जनजाति से है तो बी पी एल राशन कार्ड।
  • पासपोर्ट साइज फोटो।
  • मोबाइल नंबर।

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में किस तरह करे आवेदन

इस योजना के अंतर्गत आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही तरह से आवेदन कर सकते है।

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

  • ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
  • निचे की तरफ आपको मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का ऑप्शन दिखेगा जिस पर आवेदन करे लिखा होगा उस पर क्लिक करे।
  • नई पेज ओपन होगा जिस पर आपको अपनी सारी जानकारी फिल कर देनी है।
  • अब आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है लीजिये हो गया आपका आवेदन।

ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया

  • योजना का फार्म आप जिला उद्योग केंद्र से प्राप्त कर सकते है।
  • योजना में पूँछी जानकारी ध्यान से पढ़ कर फिल कर दे।
  • फार्म के साथ जरुरी दस्तावेज अटैच्ड कर दे और जिला उद्योग केंद्र में जमा कर दे।
  • जिला उद्योग केंद्र में आपके फार्म को चेक किया जाएगा और आपको इस योजना का लाभ दिया जाएगा।

Mukhyamantri Yuva Swarozgar Yojana से जुड़े कुछ सवाल

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना किन लोगो के लिए है?

इस योजना का लाभ शहरो वा ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार युवाओ को रोजगार के लिए लागू किया गया है।

इस योजना में किस तरह आवेदन कर सकते है?

इस योजना के अंतर्गत आप ऑनलाइन वा ऑफलाइन दोनों तरह से आवेदन कर सकते है।

यह योजना किस राज्य के लिए है?

इस योजना का लाभ उठता प्रदेश के युवा उठा सकते है ।

इस योजना में आवेदनकर्ता को कितना ऋण दिया जाएगा?

राज्य सरकार के द्वारा व्यवसाय खोलने के लिए 25 लाख रूपए तक का ऋण देने का फैसला किया है।

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