पत्रकार कल्याण योजना के लिए आवेदन कैसे करे? | UP Journalist Welfare Scheme Application Form | Eligibility | pib.gov.in | Journalist Welfare Scheme Benefits | Patrakar Kalyan Yojana 2022 | UP Journalist Welfare Scheme UPSC
केंद्र सरकार द्वारा चलायी जा रही Patrakar Kalyan Yojana (Journalist Welfare Scheme) पत्रकारों के लिए बहुत ही मददगार हैं। पत्रकार कल्याण योजना को उत्तरप्रदेश में लागू किया जा रहा हैं। जैसा की हम सभी जानते ही हैं। पत्रकार का न हमारे देश में ही नहीं बल्कि विदेशो में भी आम जनता तक सही खबर पहुंचने के लिए बहुत बड़ी भूमिका हैं। तो यह योजना बहुत जरुरी भी हैं।
अगर आप भारत के नागरिक हैं और पत्रकारिका से जुड़े हैं तो यह लेख आपके लिए हैं। आप आसानी से पत्रकार कल्याण योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो बने रहिये हमारे साथ अंत तक, हम आपको इस लेख में बतायेगे की आप किस तरह इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं और आपके पास क्या योग्यता होना चाहिए।
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पत्रकार कल्याण योजना (Journalist Welfare Scheme)
Patrakar Kalyan Yojana पत्रकारों एवं उन पर आश्रित लोगो के लिए के लिए बहुत ही लाभकारी योजना हैं। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा पत्रकार की मृत्यु हो जाने पर 5 लाख रुपये की धन राशि पत्रकार के परिवार वालो का देने का प्रावधान हैं। अगर किसी पत्रकार की स्थाई दिव्यांगता वाली स्थति हो जाती हैं तो सरकार उस केस में भी 5 लाख रुपये देने का प्रावधान हैं।
कैंसर, रीनल फेल्योर, बाई पास/ओपेन हार्ट सर्जरी/एंजियोप्लास्टी, ब्रेन हैमरेज और लकवाग्रस्त जैसी अति गंम्भीर बीमारिया होने पर सरकार द्वारा 3 लाख रुपये की आर्थिक मदद की जायेगी। वही अगर किसी पत्रकार की गम्भीर दुर्घटना होने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाए तो 2 लाख रुपये देने का प्रावधान है।
इसी तरह अगर कोई गैर पत्रकार की श्रेणी में आता हैं तो स्थाई दिव्यांगता अथवा कैंसर, रीनल फेल्योर, बाई पास/ओपेन हार्ट सर्जरी/एंजियोप्लास्टी, ब्रेन हैमरेज और लकवाग्रस्त होने की स्थति में या फिर किसी गम्भीर दुर्घटना के कारण उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती होने की स्थति में भी सरकार द्वारा आर्थिक रूप से मदद की जायेगी।
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योजना का उद्देश्य
पत्रकार कल्याण योजना का मुख्या उद्देश्य पत्रकारों और उनके घरवालों को आपातकालीन स्थति आधार पर आर्थिक रूप से सहायता करना। इस योजना के माध्यम से सरकार पत्रकार को पत्रकारिता के क्षेत्र में बढ़ावा देना चाहती हैं और उनकी मदद करना चाहती हैं।
Patrakar Kalyan Yojana पाने के लिए योग्यता
तो आइये जानते हैं Patrakar Kalyan Yojana के लिए योग्यता क्या-क्या हैं-
- पत्रकार भारत का नागरिक होना चाहिए।
- आवेदक केंद्रीय पत्र सूचना कार्यालय से मान्यता प्राप्त होना चाहिए या फिर राज्य व केंद्र शासित प्रदेश सरकार से मान्य प्राप्त होना चाहिए।
- अगर आवेदक वर्त्तमान में राज्य व केंद्र शासित प्रदेश सरकार से मान्य प्राप्त नहीं हैं तो वह भी Journalist Welfare Scheme का लाभ प्राप्त कर सकते है। इसके लिए गैर मान्यता प्राप्त पत्रकार बेशर्ते दिशा निर्देशों के तहत परिभाषित पत्रकार हो। और साथ ही कम से कम 5 सालो तक लगातार पत्रकारिका किये हुए हो।
Patrakar Kalyan Yojana के अंदर पत्रकारों की जो परिभाषा हैं वर्किंग जर्नलिस्टस एण्ड अदर न्यूज पेपर इम्पलाई कंडीशंस ऑफ सर्विस एण्ड मिसलेनियस प्रोविजन्स एक्ट 1955 में श्रमजीवी पत्रकारों के लिए दी गयी हैं। वही लोग पत्रकार कल्याण योजना के लिए मान्य हैं।
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इसके अंतर्गत सभी पत्रकार जो प्रिंट मीडिया/इलेक्ट्राॅनिक मीडिया एवं वेब से संभंधित सेवाओं से जुड़े हो और जो लोग फ्री लांस पत्रकार हैं वह लोग भी इस योजना के अंतर्गत लाभ ले पाएंगे। अगर कोई पत्रकार प्रबंधक के रूप में काम करता हैं तो उनके लिए यह योजा मान्य नहीं होगी। इस योजना के अंतर्गत परिजन का अर्थ पति अथवा पत्नी, आश्रित माता-पिता अथवा आश्रित बच्चो हैं।
पत्रकार कल्याण योजना के लिए आवेदन कैसे करे?
Patrakar Kalyan Yojana के लिए आगे आप आवेदन देना चाहते हैं तो आप PIB की ऑफिसियल वेबसाइट से या फिर PIB के किसी भी कार्यालय से आसानी से आवेदन प्राप्त कर सकते हैं। Journalist Welfare Scheme Application Form लेने के बाद आप आवेदन पत्र को पीआईबी के संबंधित कार्यालय में जमा करादे।
इसके बाद पीआईबी अधिकारी द्वारा पूरी तरह जाँच पड़ताल करने के बाद आवेदन को मुख्यालय नई दिल्ली रिपोर्ट के साथ भेजा जायेगा। अगर आप ऑनलाइन माध्यम से पत्रकार कल्याण योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप निचे दिए गए तरीके को फॉलो कर सकते हैं।
- सर्वप्रथम आपको PIB की Official Website पर जाना होगा।

- इसके बाद आपके सामने होमपेज खोलेगा जिस पर आपको Media Facilities का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको इस ऑप्शन के अंदर Facilities का ऑप्शन दिखाई देगा।
- आपको Facilities वाले ऑप्शन पर क्लिक करना हैं।

- क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा जिसमे आपको “JOURNALISTS WELFARE SCHEME ONLINE APPLICATION” या “पत्रकार कल्याण योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र” का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको दोनों में से किसी एक पर क्लिक करना होगा।

- क्लिक करने के बाद ही आपके सामने फॉर्म भरने के दिशा निर्देश आएंगे। आपको सारे दिशा निर्देश ध्यान से पड़ना हैं। और पढ़ने के बाद Next बटन पर क्लिक करना हैं।
- अब आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा जिसमे आपको आपकी आइडेंटिफिकेशन देना हैं। और सबमिट बटन पर क्लिक करना हैं।
- इसके बाद आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म आजायेगा। आपको इस आवेदन फॉर्म में पूछी गयी सारी जानकारिया सही-सही भरना हैं।