PM Laghu Vyapari Maandhan Yojana: मोदी सरकार के द्वारा छोटे लघु व्यापारियों की वृद्ध अवस्था की चिंता करते हुए, प्रधानमंत्री व्यापारी मानधन योजना की शुरुआत की है।
जिसका नया नाम दुकानदारों, व्यापारियों वा स्वनियोजित व्यक्तियों (NPS Traders) के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना रखा गया है। जिसके तहत लाभार्थी को बुढ़ापे में पेंशन मिलता रहेगा।
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कौन हो सकते है लाभार्थी

योजना का लाभ उन छोटे व्यापारियों को मिलना है, जिनका सालाना टर्नओवर 1.5 करोड़ रूपए से अधिक नहीं है। इस योजना के अंतर्गत दुकान के मालिक, चावल मिल मालिक, कार्यशाला मालिक, तेल मिल मालिक, अंचल संपत्ति के दलाल, कमीशन एजेंट, रेस्तरा वा छोटे होटल के मालिक के रूप में काम कर रहे वह सभी शामिल है। प्रधानमंत्री व्यापारी मानधन योजना के तहत व्यापारियों वा स्वनियोजित व्यक्तियों को हर साल कम से कम 36,000 हजार रुपये सालाना पेंशन दिया जायेगा जिससे उन्हें बुढ़ापे में वित्तीय संकट से ना जूझना पड़े।
व्यापारी की मृत्यु पर किसे मिलेगी पेंशन
60 साल की आयु होने के बाद प्रधानमंत्री व्यापारी मानधन योजना के तहत व्यापारी को हर महीने 3000 हजार रूपए की पेंशन का लाभ मिलता रहेगा। अगर व्यापारी की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में व्यापारी की पेंशन की 50% रकम व्यापारी की पत्नी/पति को फेमेली पेंशन के तौर पर दी जाएगी। बता दे के फेमेली पेंशन का लाभ सिर्फ पत्नी या पति ही उठा सकेंगे।
कौन कर सकते है आवेदन
- योजना के तहत आवेदनकर्ता की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए वा अधिकतम आयु 40 वर्ष तक होनी चाहिए।
- आवेदनकर्ता का टर्नओवर सालाना 1.5 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए।
- आवेदनकर्ता को हर महीने 55 रुपये से लेकर 200 रुपये तक का भुगतान करना अनिवार्य होगा।
- आवेदनकर्ता की 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर पेंशन चालू कर दी जाएगी।
- आवेदनकर्ता के खाते में हर महीने 3000 रुपये तक की पेंशन जमा होती रहेगी।
देखा जाए तो प्रधानमंत्री व्यापारी मानधन योजना उन लोगो को समर्पित है जिनका देश की जीडीपी में 50 प्रतिशत हिस्सेदारी है। लाभार्थी व्यापारी स्वनियोजित व्यक्तियों के पास आधार कार्ड के अलावा बचत खता होना चाहिए।
अगर आप ऐसी ही और योजनाओ के बारे में जानना चाहते हैं तो पूरिजनकारी को बुकमार्क करना न भूले।