Rajasthan Krishi Upaj Rahan Scheme: कृषि उपज रहन ऋण, जानिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन व लाभ

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Rajasthan Krishi Upaj Rahan Scheme: दोस्तों हम सभी अपने देश के किसानो की हालत को अच्छी तरह जानते है, पूरा साल मेहनत करने के पश्चात भी कई किसानो को अपनी की गई फसल का पैसा तक नहीं मिल पता है ऐसे में कई किसान आत्महत्या जैसे कदम उठा लेते है। इसी प्रकार की समस्या को ध्यान में रखते हुए राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री श्री अशोक गेहलोत जी के द्वारा राजस्थान कृषि उपज रहन ऋण योजना को आरंभ किया गया है।

इस योजना के माध्यम से राज्य के छोटे व सीमांत किसानो को कम ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत छोटे व सीमांत किसानो को 1.5 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। व बड़े पैमाने पर कृषि कार्य हेतु किसानो को 3 लाख रूपए तक का ऋण 11 प्रतिशत की दर से उपलब्ध कराया जाएगा।

यदि आप Rajasthan Krishi Upaj Rahan Loan Yojana से जुडी समस्त प्रकार की जानकारी प्राप्त करना चाहते है, तो आपको हमारे द्वारा लिखे गए इस लेख को अंत तक पढ़ना होगा। जिसमे हमने योजना के अंतर्गत आवेदन प्रक्रिया, योजना का मुख्य उद्देश्य, योजना से होने वाले लाभ, योजना के पात्र वा योजना के अंतर्गत लगने वाले महत्वपूर्ण दस्तावेजों के बारे में पूरी जानकारी दी है।

Contents

राजस्थान कृषि उपज रहन ऋण योजना क्या है?

राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री श्री अशोक गेहलोत जी के द्वारा राजस्थान कृषि उपज रहन ऋण योजना को राज्य में रहने वाले छोटे व सीमांत किसानो के लिए आरंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से राज्य के छोटे व सीमांत किसानो को कम ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। किसानो के द्वारा लिए गए ऋण का ब्याज केवल 3 प्रतिशत ही किसानो को देना होगा बाकी 7 प्रतिशत ब्याज राज्य सरकार के द्वारा वहां किया जाएगा।

सरकार के द्वारा इस योजना को राज्य के सभी जिलों में लागू किया गया है। राज्य के जिन किसानो के पास 2 हेक्टेयर से कम कृषि योग्य भूमि है, वह भी इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु इच्छुक लाभार्थी किसानो को Krishi Upaj Rahan Loan Yojana में ऑनलाइन आवेदन करना होगा, उसके पश्चात ही वह इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। इसके अलावा राज्य सरकार की और से राजस्थान फसल उपज रहन ऋण योजना को चलने हेतु 50 करोड़ रुपए की अनुदान राशि दी जाएगी।

Rajasthan Krishi Upaj Rahan Scheme Detail’s

योजना का नामराजस्थान कृषि उपज रहन ऋण योजना
किनके द्वारा आरंभ की गईराजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री श्री
अशोक गेहलोत जी के द्वारा
योजना का मुख्य उद्देश्यराज्य में रहने वाले छोटे व सीमांत किसानो को
कम ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराना
योजना से जुड़े लाभार्थीराज्य में रहने वाले छोटे व सीमांत किसान
राज्यराजस्थान
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन
आधिकारिक वेबसाइटwww.agriculture.rajasthan.gov.in

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राजस्थान कृषि उपज रहन ऋण योजना का मुख्य उद्देश्य

राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री श्री अशोक गेहलोत जी के द्वारा आरंभ की गई राजस्थान कृषि उपज रहन ऋण योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के उन सभी छोटे व सीमांत किसानो को खेती करने हेतु कम ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराना है। यह ऋण वितरण कल्याण कोष की तरफ से प्रदान किया जाएगा। इस योजना के माध्यम से किसानो की आय में वृद्धि होगी व साथ ही उन्हें अपनी फसलों का का उचित दाम मिलेगा। यह यजना छोटे व सीमांत किसानो को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने में काफी अहम् भूमिका निभाएगी।

राजस्थान कृषि उपज रहन ऋण योजना से होने वाले लाभ

  • राज्य सरकार के द्वारा राज्य में रहने वाले छोटे व सीमांत किसानो को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
  • इस योजना के अंतर्गत छोटे व सीमांत किसानो को 1.5 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। व बड़े पैमाने पर कृषि कार्य हेतु किसानो को 3 लाख रूपए तक का ऋण 11 प्रतिशत की दर से उपलब्ध कराया जाएगा।
  • किसानो के द्वारा लिए गए ऋण का ब्याज केवल 3 प्रतिशत ही किसानो को देना होगा बाकी 7 प्रतिशत ब्याज राज्य सरकार के द्वारा वहां किया जाएगा।
  • राज्य के जिन किसानो के पास 2 हेक्टेयर से कम कृषि योग्य भूमि है, वह भी इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।
  • योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु इच्छुक लाभार्थी किसानो को Krishi Upaj Rahan Loan Yojana में ऑनलाइन आवेदन करना होगा, उसके पश्चात ही वह योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।
  • योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु किसानो का अपना बैंक खाता होना चाहिए व बैंक खाता अपने आधार से लिंक होना चाहिए।
  • यदि किसान भाई लिए गए ऋण को समय से चूका देता है तो ऐसी स्थिति में उसे ब्याज पर 2 प्रतिशत की छूट मिलेगी।

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कृषि उपज रहन ऋण योजना के लाभार्थी

  • आवेदनकर्ता राजस्थान राज्य का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
  • योजना के अंतर्गत राज्य के छोटे व सीमांत किसान ही आवेदन करने के पात्र है।
  • ऐसे किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम कृषि योग्य भूमि है वह भी इस योजना के पात्र कहलायेंगे।
  • उन किसानो को भी इस योजना का पात्र माना जाएगा जिनके पास 1 हेक्टेयर भूमि है।
  • इस योजना का लाभ राजस्थान के सभी जिलों के छोटे व सीमांत किसान उठा सकते है। राज्य में किसान किसी भी जिले में रहता हो वह वह इस योजना का पात्र कहलायेगा।
  • यदि किसान भाई लिए गए ऋण को समय से चूका देता है तो ऐसी स्थिति में उसे ब्याज पर 2 प्रतिशत की छूट मिलेगी।

कृषि उपज रहन ऋण योजना में आवेदन हेतु महत्वपूर्ण दस्तावेज़

  • आवेदनकर्ता के पास अपना आधार कार्ड होना चाहिए।
  • आवेदनकर्ता के पास अपना निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए।
  • आवेदनकर्ता के पास अपना पहचान पत्र होना चाहिए।
  • आवेदनकर्ता के पास फसल संबन्धित दस्तावेज़ होना चाहिए।
  • आवेदनकर्ता के पास भूमि से सम्बंधित जरुरी दस्तावेज होना चाहिए।
  • आवेदनकर्ता के पास अपना बैंक अकाउंट पासबुक (जिस बैंक से लोन लेना है उस बैंक में खाता होना चाहिए) होना चाहिए।
  • आवेदनकर्ता के पास अपना मोबाइल नंबर होना चाहिए।
  • आवेदनकर्ता के पास अपना पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए।

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राजस्थान कृषि उपज रहन ऋण योजना में ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया

राज्य में रहने वाले किसान भाई यदि इस योजना का लाभ उठाना चाहते है, तो वह निचे दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करके अपनी आवेदन प्रक्रिया को पूर्ण कर सकते है।

  • सबसे पहले आवेदनकर्ता को एग्रीकल्चर की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • यहाँ आपके सामने होम पेज ओपन हो जाएगा।
  • होम पेज पर ही आपको कृषि उपज रहन ऋण योजना का विकल्प दिखाई देगा आपको उस विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा।
  • इस पेज पर आपको मांगी गई सभी जानकारी को दर्ज करना होगा, जैसे नाम, पता, आधार कार्ड नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, फसल का विवरण, भूमि का विवरण आदि।
  • सभी जानकारी दर्ज करने के पश्चात आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • क्लिक करते ही आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पूर्ण हो जाएगा।

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