SBI Two Wheeler Loan की सम्पूर्ण जानकारी – Purijankari

ट्रेवलिंग करने के लिए Two Wheeler आज हर परिवार के लिए आवश्यक हो गया हैं। आज हर परिवार कम से कम एक तवो व्हीलर तो रखना ही चाहते हैं ताकि आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सके। कई परिवारों के यह सपने भी होते हैं की वह भी Two Wheeler ख़रीदे लेकिन आर्थिक तंगी के चलते उनका सपना ही रह जाता हैं।

इसीलिए आज हम लेकर आये हैं इस समस्या का समाधान और वह हैं SBI Two Wheeler Loan जिसकी मदद से आप Two Wheeler खरीदने के लिए बैंक से लोन ले सकते हैं। आज हम इस आर्टिकल में आपको SBI Two Wheeler Loan के बारे में बातएंगे ताकि आप आसानी से इस स्कीम का लाभ ले सके।

इस दुपहिया वाहन ऋण योजना की कई विशेषताएँ तो चलिए जानते हैं इनके बारे में:-

  • इस स्कीम का पूरा नाम एसबीआई दुपहिया वाहन ऋण योजना हैं।
  • इस योजना के माध्यम से आप प्रतिष्ठित निर्माताओं द्वारा निर्मित दुपहिया वाहन जैसे स्कूटर, मोटरसाइकिल, मोपेड, बैटरी चालित दुपहिया वाहनों की खरीद सकते हैं।
  • इस लोन के अंदर मार्जिन रिक्वायर्ड होता हैं जो की On Road Price का 25% होता हैं।
  • एसबीआई दुपहिया वाहन ऋण योजना के लिए अप्लाई करने हेतु आवेदक की आयु 21-65 वर्ष के बीच होना चाहिए।
  • अगर हम इनकम क्राइटेरिया की बाद करे तो Min. NMI Rs. 12,500/- and Min. NAI Rs. 1,50,000/- होना चाहिए।
  • अधिकतम लोन राशि : :न्यूनतम 30,000/- रुपए, अधिकतम : < 2.50 लाख रुपए (सुपर बाइक योजना के लिए 2.50 लाख रुपए से अधिक राशि उपलब्ध है)
    • वेतनभोगियों के लिए: अधिकतम ऋण राशि निवल मासिक आय के 6 गुना तक सीमित होगी (अर्थात वास्तविक मासिक स्त्रोत पर कर कटौती सहित अन्य सभी कटौतियों के बाद)
    • अन्यों के लिए : अधिकतम ऋण राशि आयकर विवरणी के अनुसार मूल्यह्रास और सभी वर्तमान ऋणों की चुकौती को घटाने के बाद शेष निवल वार्षिक आय के 50% तक सीमित होगी।
  • अगर आप इस स्कीम के अंतर्गत लोन ले रहे हैं तो आपको रीपेमेंट करने के लिए अधिकतम ३ वर्ष मिलते हैं।
  • इस योजना के लिए ब्याज दर आप यहाँ से देख सकते हैं:- यहाँ क्लिक करे

एसबीआई दुपहिया वाहन ऋण योजना के लिए योग्यता निम्नलिखित हैं:-

  • अपना वेतन खाता SBI बैंक में रखने वाले राज्य/केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, निगमों तथा निजी क्षेत्र की सूचीबद्ध कंपनियों के स्थायी कर्मचारी।
  • एक वर्ष से खाते का संतोषजनक परिचालन कर रहे बचत/चालू/मियादी जमा खाता रखने वाले व्यवसायी, स्वनियोजित एवं आयकर विवरणी जमा करने वाले के अन्य ग्राहक।
  • एक वर्ष से खाते का संतोषजनक परिचालन कर रहे बचत/चालू/मियादी जमा खाता रखने वाले कृषि गतिविधियों में लगे व्यक्ति।
  • संतोषजनक चुकौती इतिहास रखने वाले वर्तमान ऋणकर्ता ग्राहकों पर भी चयनित आधार पर विचार किया जा सकता है।
  • केवल गृह शाखा से ही ऋण स्वीकृत किया जाएगा।

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