Rastriya Parivarik Labh Yojana: युपी सरकार के द्वारा कई ऐसी योजनाए लागू की जा चुकी है जिनके द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। इन्ही में राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना है, जिसके माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के एक मात्र कमाने वाले इंसान की मृत्यु हो जाती है तो सरकार की और से परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। UP Rastriya Parivarik Labh योजना में पीड़ित परिवार को युपी सरकार 30 हजार रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान करती है।
यह योजना नेशनल फेमेली बेनिफिट स्कीम के अंतर्गत आती है, हम आपको इस योजना के लिए जरुरी दस्तावेजों के बारे में बताने वाले है, साथ ही इस योजना में कौन आवेदन कर सकता है, वा इसकी आवेदन प्रक्रिया क्या है, यह सब बताने जा रहे है।
कौन लोग कर सकते है आवेदन
- आवेदनकर्ता उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- परिवार के मुखिया की मृत्यु के वक़्त उम्र 18 वर्ष से 60 वर्से के बीच होनी चाहिए।
- अगर आवेदक शहर में रहता है तो उसकी 56 हजार वार्षिक आय होना चाहिए।
- अगर आवेदक ग्रामीण है तो उसकी 46 हजार वार्षिक आय होना चाहिए।
- आवेदनकर्ता का परिवार गरीबी रेखा के निचे आना चाहिए।
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जरुरी दस्तावेज
- आवेदनकर्ता का आधार कार्ड होना चाहिए।
- आवेदनकर्ता का वोटर कार्ड होना चाहिए।
- आवेदनकर्ता का निवेश प्रमाण पत्र होना चाहिए।
- मुखिया का मृत्यु प्रमाण पत्र।
- बैंक अकाउंट डिटेल।
- जिसकी मृत्यु हुई उसका आयु प्रमाण पत्र।
- पासपोर्ट साइज फोटो।
- मोबाइल नंबर।
किस तरह करे आवेदन
- सबसे पहले (नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम) की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाए।
- नया पंजीकरण के विकल्प पर क्लिक करे।
- यहाँ आवेदक की जानकारी वा मृतक की जानकारी मांगी जाएगी वह सारी फिल कर दे।
- सारी जानकारी देने के बाद एक बार चेक कर ले कुछ छूटा तो नहीं है उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर दे। आपकी आवेदन प्रक्रिया पूरी हुई।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में पूंछे जाने वाले सवाल
एक मात्र कमाने वाले की मृत्यु हो जाती है तो इस योजना में सरकार परिवार को आर्थिक सहायता देती है।
सरकार के द्वारा 30 हजार रूपए तक का प्रावधान दिया गया है।
उत्तर प्रदेश राज्य के लोग इस योजना का लाभ उठा सकते है।
(नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम) की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन किया जा सकता है।