उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना: जानिए आवेदन प्रक्रिया, विशेषताएं वा लाभ

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उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना: देश में ऐसे कई विकलांग नागरिक है, जिनकी आर्थिक स्थिति ख़राब होने की वजह से उन्हें अपने जीवन यापन करने में कई सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में केंद्र वा राज्य सरकारों के द्वारा समय-समय पर विकलांग नागरिको को आर्थिक सहायता पहुंचने के लिए योजनाओ का आरंभ किया जाता है। उन्ही योजनाओ में उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना शामिल होने जा रही है, जो की उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा राज्य के विकलांग नागरिको के लिए आरंभ की गई है।

यदि आप इस योजना के बारे में अधिक जानकारी चाहते है, तो आपको हमारे इस लेख को अंत तक पढ़ना होगा। जिसमे हमने योजना में आवेदन प्रक्रिया, योजना का मुख्य उद्देश्य, योजना के द्वारा होने वाले लाभ वा विशेषताओं की पूरी जानकारी दी है तो आइए शुरू करते है।

Contents

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना क्या है?

उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा राज्य में रहने वाले विकलांग नागरिको के लिए उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना को आरंभ किया है योजना के अंतर्गत राज्य सरकार के द्वारा विकलांग नागरिको को 500 रूपए प्रति माह की आर्थिक सहायता की जाएगी जिससे राज्य में रहने वाले विकलांग नागरिको के जीवन स्तर में सुधार आएगा

योजना के अंतर्गत आवेदनकर्ता की आयु न्यूनतम 18 वर्ष या उससे अधिक होना चाहिए साथ ही आवेदनकर्ता का नाम बीपीएल सूचि में भी होना अनिवार्य है आवेदनकर्ता ऑनलाइन अपना आवेदन कर सकते है आवेदनकर्ता को योजना का लाभ उठाने के लिए सामाजिक कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। बता दे के योजना का लाभ वही नागरिक उठा पाएंगे जो 40% तक विकलांग होंगे।

Uttar Pradesh Viklang Pension Yojana

योजना का नामउत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना
किनके द्वारा आरंभ की गईउत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री
श्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा
मुख्य उद्देश्यराज्य में रहने वाले विकलांग नागरिको
को आर्थिक सहायता प्रदान करना
लाभार्थीराज्य में रहने वाले विकलांग नागरिक
आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन
आधिकारिक वेबसाइटhttps://sspy-up.gov.in/HindiPages/index_h.aspx

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य

उत्तर प्रदेश राज्य में रहने वाले शारारिक रूप से विकलांग नागरिको के लिए राज्य सरकार के द्वारा इस योजना को आरंभ किया गया है। जिसका मुख्य उद्देश्य विकलांग नागरिको को प्रति माह 500 रूपए पेंशन के रूप में प्रदान करना है। जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार होगा, वा अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी और पर आश्रित नहीं होना पड़ेगा। विकलांग पेंशन योजना के माध्यम से राज्य में रहने वाले विकलांग नागरिको को आत्मनिर्भर वा सशक्त बनाना है, ताकि उन्हें परिवार के लोग या कोई और बोझ ना समझे।

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UP Viklang Pension Yojana से होने वाले लाभ

  • योजना का लाभ राज्य में रहने वाले सभी विकलांग नागरिक उठा पाएंगे।
  • योजना के माध्यम से राज्य में रहने वाले विकलांग नागरिको को प्रतिमाह 500 रुपए की पैंशन प्रदान की जाएगी।
  • पेंशन प्राप्त करने के लिए सभी विकलांग नागरिको को आवेदन पत्र भरना होगा वा उत्तर प्रदेश विकलांग कल्याण विभाग के संबंधित अधिकारियों से मंजूरी मिलने के पश्चात ही योजना का लाभ उठा पाएंगे।
  • योजना के माध्यम से विकलांग नागरिको की जीवन शैली में में काफी बदलाव होंगे उन्हें किसी और पर आश्रित नहीं होना पड़ेगा।
  • योजना का लाभ सिर्फ वही विकलांग नागरिक उठा पाएंगे जो 40% विकलांग होंगे।
  • योजना में आसानी से ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा सरकार के द्वारा प्रदान की गई है जिसमे विकलांग नागरिक आसानी से आवेदन कर सकते है।
  • योजना में द्वारा प्रतिमाह मिलने वाली धनराशि लाभार्थी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी इसलिए आवेदनकर्ता का अपना बैंक खाता होना चाहिए जिससे उनका आधार कार्ड लिंक हो।से होने वाले लाभ

UP Viklang Pension Yojana की पात्रता

  • आवेदनकर्ता उत्तर प्रदेश राज्य का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
  • योजना में आवेदनकर्ता की आयु न्यूनतम 18 वर्ष या उससे अधिक होना चाहिए।
  • आवेदनकर्ता की विकलांगता 40% होना चाहिए यदि विकलांगता 40% से कम होती है तो ऐसी स्थिति में वह आवेदन नहीं कर सकेगा।
  • आवेदनकर्ता की पारिवारिक आय ग्रामीण क्षेत्र 46080 और शहरी क्षेत्र 56460 से अधिक होती है तो वह आवेदन नहीं कर सकेगा।
  • आवेदनकर्ता पहले से ही किसी अन्य योजना का लाभ प्राप्त कर रहा है तो ऐसी स्थिति में वह उत्तरप्रदेश विकलांग पेंशन योजना का लाभ नहीं उठा पाएगा।
  • यदि विकलांग व्यक्ति किसिस वाहन का मालिक है तो ऐसी स्थिति में वह पेंशन का लाभ नहीं उठा सकेगा।
  • यदि विकलांग व्यक्ति किसी भोई तरह के सरकारी क्षेत्र में काम करते है तो ऐसी स्थिति में वह योजना के पात्र नहीं है।

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उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना में आवेदन हेतु महत्वपूर्ण दस्तावेज

  • आवेदनकर्ता का परिचय होना पत्र आवश्यक है।
  • आवेदनकर्ता का आधार कार्ड होना आवश्यक है।
  • आवेदनकर्ता का आयु प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।
  • आवेदनकर्ता का निवास प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।
  • आवेदनकर्ता का आय प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।
  • आवेदनकर्ता का विकलांगता प्रमाण पत्र (Disability Certificate) की विधिवत प्रमाणित प्रतिलिपि होना आवश्यक है।
  • आवेदनकर्ता का मोबाइल नंबर होना आवश्यक है।
  • आवेदनकर्ता का बैंक अकाउंट पासबुक होना आवश्यक है।
  • आवेदनकर्ता का पासपोर्ट साइज फोटो होना आवश्यक है।

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना आवेदन प्रक्रिया

प्रदेश में रहने वाले विकलांग नागरिक यदि इस योजना का लाभ उठाना चाहते है तो वह निचे दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करके अपनी आवेदन प्रक्रिया को पूर्ण कर सकते है।

  • सबसे पहले आवेदनकर्ता को सामाजिक कल्याण विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
  • यहाँ आपके सामने होम पेज ओपन हो जाएगा।
  • यहाँ आपको “ऑनलाइन आवेदन करें” का विकल्प दिखाई देगा आपको उस पर क्लिक कर देना होगा।
  • क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा जहाँ आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखाई देगा।
  • इस रजिस्ट्रेशन फार्म में आपको सभी जानकारी को सही भरना होगा जिसमे आवेदनकर्ता का विकलांगता का विवरण, बैंक विवरण, आय विवरण वा व्यक्तिगत विवरण शामिल है।
  • सारी जानकारी को भरने के पश्चात आपको एक बार भरी गई जानकारी को चेक कर लेना होगा वा सबमिट के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा इस तरह आप अपना ऑनलाइन पंजीकरण कर सकेंगे।

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आवेदन की स्थिति देखने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आवेदनकर्ता को सामाजिक कल्याण विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
  • यहाँ आपके सामने होम पेज ओपन हो जाएगा।
  • होम पेज पर ही आपको “दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन” का विकल्प दिखाई देगा आपको उस पर क्लिक करना होगा।
  • क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा जहाँ आपको एप्लिकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड, वा कैप्चा कोड को दर्ज करना होगा वा लॉगिन के विकल्प पर क्लिक करना होगा क्लिक करते ही आपके सामने आवेदन की स्थिति आ जाएगी।

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यूपी विकलांग पेंशन योजना लाभार्थी सूची देखने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आवेदनकर्ता को सामाजिक कल्याण विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
  • यहाँ आपके सामने होम पेज ओपन हो जाएगा।
  • होम पेज पर ही आपको “दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन” का विकल्प दिखाई देगा आपको उस पर क्लिक करना होगा।
  • क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा।
  • यहाँ आपको स्क्रॉल करके निचे जाना होगा जहाँ आपको पेंशनर सूची का एक सेक्शन दिखाई देगा जिसमे आपको जिस वर्ष की पेंशनर सूचि देखना है आप उस वर्ष की पेंशनर सूचि पर क्लिक करके देख सकते है।

समस्या आने पर यहाँ संपर्क करे

समाज कल्याण विभाग,उत्तर प्रदेशपता : कल्याण भवन प्राग नारायण रोड, लखनऊ – 226001 (उत्तर प्रदेश)ईमेल :director[dot]swd[at]dirsamajkalyan[dot]inटोल फ्री नंबर: 18004190001

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